कार्यवाहक पदोन्नति के बाद पद भले बदला पर एक जिले में तीन साल पूरे तो होगा तबादला

432
Finance Department Issued Orders

कार्यवाहक पदोन्नति के बाद पद भले बदला पर एक जिले में तीन साल पूरे तो होगा तबादला

भोपाल: नवम्बर में होने वाले विधानसभा चुुनाव के पहले प्रदेश के उन डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को स्थानांतरित किया जाएगा जिनका कार्यवाहक पदोन्नति के बाद पद भले ही बदल गया है लेकिन वे चार साल के अंतराल में एक ही जिले में तीन साल से पदस्थ हैं। ऐसे अफसरों की सेवा अवधि की गणना 31 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी यानी जनवरी 2024 तक जिन अफसरों का तीन साल का कार्यकाल एक जिलों में पूरा होने वाला है, उन्हें चुनाव आयोग के फरमान के आधार पर हटाया जाएगा।

चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद अब राजस्थान, छग समेत एमपी में होने वाले चुनाव तैयारियों पर फोकस किया है। इसी के मुद्देनजर आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने अब राज्य सरकार से कर्मचारियों, अधिकारियों की पदस्थापना रिपोर्ट मांगना शुरू कर दिया है। राजस्व, जीएडी, गृह विभाग और पीएचक्यू के अफसरों को इस संबंध में दिए निर्देश में आयोग की ओर से कहा गया है कि 31 जनवरी 2024 को एक ही जिले में तीन साल की सेवा अवधि पूरी करने वाले राजस्व व पुलिस अफसरों की रिपोर्ट दी जाए। इनसे संबंधितों की सूची और 31 जनवरी 2019 से अब तक की स्थिति में पदस्थापना की जानकारी भी मांगी गई है। राजस्व अफसरों के अनुसार फरवरी माह में तहसीलदार को प्रभारी डिप्टी कलेक्टर, एएसएलआर और नायब तहसीलदारों को तहसीलदार और राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के पद पर कार्यवाहक पदोन्नति के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में अधिकांश अधिकारी नई पोस्टिंग पर जा चुके हैं और अब आयोग की मंशा के अनुसार सूची जिलों से मंगाई जा रही है कि जो अधिकारी जिलों में पदस्थ हैं वे चार साल में तीन साल की सेवा अवधि उसी जिले में तो पूरी नहीं करते हैं।

होम व पीएचक्यू भी सक्रिय
सूत्र बताते हैं कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देश के बाद गृह विभाग और पीएचक्यू ने भी सभी जिलों से ऐसे एसआई और निरीक्षकों की रिपोर्ट मांगी है जो पिछले चार साल की अवधि में तीन साल से एक ही जिले में पदस्थ हैं। इंदौर और भोपाल के पुलिस आयुक्तों के साथ सभी जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों और सभी रेंज आईजी को दिए निर्देश में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव 2023 को ध्यान में रखते हुए 31 जनवरी 2024 की स्थिति में चार साल में तीन साल की अवधि वर्तमान पदस्थापना वाले जिले में पूरी करने वाले निरीक्षकों, कार्यवाहक निरीक्षकों की जानकारी भेजें। इसलिए ऐसे कार्यवाहक निरीक्षक जो उप निरीक्षक के पद पर रहते हुए उसी जिले में कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं, उनके सेवाकाल की गणना उपनिरीक्षक की पदस्थापना दिनांक से की जाएगी। साथ ही ऐसे निरीक्षक और कार्यवाहक उपनिरीक्षक जो चार साल की अवधि में उसी जिले में निम्न पद पर पदस्थ रहे हैं या अन्यत्र स्थानांतरित होकर उसी जिले में वापस आ गए हैं, उनकी भी पूर्व तैनाती की अवधि को जिले में तीन साल की सेवा की गिनती में शामिल करना होगा। इस मामले में सभी जिलों में पदस्थ सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स के नाम के साथ उनकी सेवा अवधि की पूरी जानकारी जोनल अधिकारियों से मांगी गई है। इसके साथ ही इनसे कहा गया है कि हर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर से चार प्रस्तावित नाम भी मांगे जाएं जहां वे आने वाले समय में पदस्थापना चाहते हैं। इसमें एसपीएस कैडर के एएसपी, सीएसपी, डीएसपी, एसडीओपी के रूप में सेवा दे रहे पुलिस अधिकारी भी प्रभावित होंगे।