Expired Product Repack : पतंजलि, डेटॉल, पार्क एवेन्यू जैसे ब्रांड का एक्सपायर सामान जब्त

ब्रांडेड कंपनियों के एक्सपायर प्रोडक्ट की रीपैकिंग करने वाला पकड़ाया

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Indore : पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के एक्सपायर प्रोडक्ट (Expired Products of Branded Companies) की फर्जी रीपैकिंग कर उन्हें बेचने वाले पकड़ा। उसके गोदाम से पतंजलि, डेटॉल, जैस्मिन, संतूर, पार्क एवेन्यू और इंडिका जैसी ब्रांड के एक्सपायर कॉस्मेटिक और घरेलू उपयोग के प्रोडक्ट्स जब्त किए गए। क्राइम ब्रांच और एरोड्रम पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में गोदाम संचालक गिरीश जैन पिता प्रकाश चंद जैन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।

आरोपी सस्ते दामों पर एक्सपायरी डेट के कॉस्मेटिक और घरेलू प्रोडक्ट्स खरीदकर उन्हे री-पैकेजिंग कर शहर की दुकानों पर स्वयं के उत्पाद बताकर बेचता था। आरोपी के गोदाम से भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों (Branded Companies) के एक्सपायरी डेट के कॉस्मेटिक सामान बिना सील के, रैफर की बोतल व पैकेट्स के जब्त किए गए। इनकी कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी गई है।

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क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि एरोड्रम क्षेत्र छोटा बांगड़दा रोड, सांवरिया नगर स्थित एक गोदाम से ब्रांडेड कंपनियों के एक्सपायरी डेट के कॉस्मेटिक और अन्य प्रोडक्ट रिपैकिंग कर शहर की दुकानों पर बेचे जा रहे हैं। इससे न सिर्फ कंपनियों को नुकसान हो रहा है। इस तरह कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पैक कर बेचने से शासन को राजस्व की हानि भी पहुंचाई जा रही है। साथ ही आम लोगों के साथ छल किया जा रहा है।

सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने थाना एरोड्रम पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए गोदाम पर दबिश दी, जहां गोदाम संचालक गिरीश जैन पिता प्रकाश चंद जैन को पकड़ा। गोदाम की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में पतंजलि, डेटॉल, जैस्मिन, संतूर, पार्क एवेन्यू और इंडिका जैसी ब्रांडेड कंपनियों के एक्सपायरी डेट के कॉस्मेटिक सामान, बोतल और पैकेट्स मिले। इस संबंध में लाइसेंस पूछने पर नहीं होना बताया।

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आरोपी के द्वारा बिना निर्धारित मानकों का पालन किए, अवैध लाभ अर्जित करने के लिये कॉस्मिक प्रोडक्ट्स रिपेकिंग कर इंदौर शहर में बेच रहा था। आरोपी के गोदाम को सील कर आरोपी के कब्जे से ब्रांडेड कंपनियों के एक्सपायरी डेट के कॉस्मेटिक सामान बिना सील के, बोतल व पैकेट्स सहित जब्त किया गया। इस सामान कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।