
Fake Doctor Sentenced : फर्जी डॉक्टर को 2 साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया!
Ratlam : प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण सिंह ने बिना डिग्री के उपचार करने मामले में फर्जी डॉक्टर को 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की है कि आरोपी ने निर्दोष और भोली-भाली जनता के जीवन से खिलवाड़ किया हैं। ऐसे में निर्दोष लोगों की जाने चली जाती हैं।
सहायक निदेशक लोक अभियोजन अधिकारी आशा शाक्यवार ने बताया कि 17 जनवरी 2014 को दोपहर 12-30 बजे सातरुंडा चौराहे पर बिना बोर्ड के एक क्लिनिक चलते पाया गया था यहां सीएमएचओ डॉ पुष्पेन्द्र शर्मा व जिला स्वास्थ्य अधिकारी जीआर गौड़ अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। यह क्लिनिक धीरजसिंह 45 पिता नरेंद्र सिंह सोनगरा निवासी सातरुंडा द्वारा संचालित किया जा रहा था।
क्लिनिक पर 2 मरीजों को स्लाइन चढ़ाई जा रही थी। क्लिनिक संचालक धीरजसिंह से उसकी डिग्री के बारे में पुछा तो वह बीएड सेकेंड इयर की मार्कशीट ही बता पाया इसके साथ ही उसके पास चिकित्सा संबंधी काम करने के आवश्यक प्रमाणपत्र नहीं मिला। टीम ने भर्ती मरीजों के बयान लिए और क्लिनिक से एलोपैथिक दवाईयां जब्त की गई तथा आरोपी धीरजसिंह के विरुद्ध मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 के प्रावधान का उलंघन करने का केस दर्ज करते हुए क्लिनिक को सिल किया गया और स्वास्थ्य अधिकारी की रिपोर्ट पर बिलपांक थाने पर केस दर्ज किया गया। न्यायालय ने धीरजसिंह को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाते हुए 4 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी विजेन्द्र सिंह गेहलोत ने की!





