
Fake Domicile Certificate : फर्जी मूल निवासी प्रमाणपत्र बनाकर मेडिकल सीट पर प्रवेश लेने वाले डॉक्टर को 3 वर्ष का सश्रम कारावास!
Bhopal : अपर सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने कूटरचित मूल निवासी प्रमाण पत्र का उपयोग कर मेडिकल सीट पर प्रवेश लेने वाले आरोपी डॉक्टर सुनील सोनकर को दोषी पाते हुए धारा 420 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदंड एवं धारा 467 भादंवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदंड धारा 468 भादंवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदंड एवं धारा 471 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदंड की सजा सुनाई।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि 27 जनवरी 2026 को पुलिस थाना एसटीएफ को प्राप्त शिकायत अनुसार व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित PMT परीक्षा में सुनील सोनकर द्वारा वर्ष 2010 में उत्तीर्ण होने पर मप्र. राज्य कोटा का लाभ प्राप्त करने के लिए कूटरचित मूल निवासी प्रमाणपत्र का उपयोग कर लाभ प्राप्त करने से उक्त कृत्य का अपराध किया गया। सूचना के आधार पर पुलिस थाना एसटीएफ के अपराध 18/2020 धारा 420, 467, 468, 471 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क, साक्ष्य, दस्तावेजों एवं न्यायाद़ष्टात से सहमत होते हुए आरोपी सुनील सोनकर को उक्त धाराओं में दोषसिद्ध का निर्णय पारित किया गया। प्रकरण में शासन की और से विशेष लोक अभियोजक एसटीएफ अकिल खान एवं श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया द्वारा पैरवी की गईं!





