

Fake Medical Bill Scam: SI और सूबेदार की जमानत अर्जी खारिज, एक अन्य आरोपी की पहले ही हो चुकी है जमानत खारिज
भोपाल: मेडिकल बिल के फर्जी भुगतान मामले में आरोपी सब इंस्पेक्टर हरिहर सोनी और सूबेदार नीरज कुमार की जमानत अर्जी भोपाल जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है।
बता दें कि इससे पहले तीसरे आरोपी हर्ष वानखेड़े की जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है।
तीनों आरोपी पुलिस मुख्यालय में पदस्थ थे। मामले के खुलासे के बाद इन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह फर्जीवाड़ा कोष एवं लेखा विभाग की ई पेमेंट सूची में गड़बड़ी में सामने आया था। इससे पता चला था कि तीनों आरोपियों ने खुद को या परिवार के सदस्यों को बीमार पता कर 76 लाख रुपए का फर्जी भुगतान कराया था।
मामले का खुलासा तब हुआ जब ट्रेजरी ने पुलिस मुख्यालय को पत्र भेज कर जानकारी दी कि इन तीनों को औसत से अधिक भुगतान हुआ है। पता चला है कि तीनों ने एक ही मेडिकल बिल को बार-बार उपयोग कर रकम अपने खाते में जमा कराई थी।