

Farmers Fraud Case : अनूपपुर के कृषि विभाग में करोड़ों का घोटाला, 6 अधिकारियों के विरुद्ध FIR दर्ज!
किसानों को दिए जाने वाले उपकरण और सामग्री दिए बिना ही उसकी राशि का गबन!
Rewa : ईओडब्ल्यू रीवा ने अनूपपुर के कृषि विभाग में हुए 2 करोड़ से ज्यादा के घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज की। ईओडब्ल्यू ने अनूपपुर में पदस्थ उप संचालक कृषि विभाग सहित 6 अधिकारी और अन्य के खिलाफ आर्थिक अपराध की विभिन्न धाराओं के तहत भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है।
आरोप है कि कृषि विभाग के अधिकारियों ने जिले के कई विकास खंडों के किसानों के साथ धोखाधड़ी की। किसानों को दिए जाने वाले उपकरण और सामग्री दिए बिना ही उसकी राशि निकाल ली। शिकायत मिलने के बाद प्रकरण की जांच गई। जांच के बाद 2 करोड़ 29 लाख 09 हजार 972 रुपए की राशि गबन करना पाया गया। इसके बाद एफआईआर दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की गई।
ईओडब्ल्यू रीवा शाखा ने जानकारी देते हुए बताया कि अनूपपुर जिले के उप संचालक कृषि विभाग द्वारा आत्मा परियोजना के अंतर्गत अनूपपुर जिले के जैतहारी, अनूपपुर और पुष्पराजगढ़ के किसानों को कम्पोस्ट खाद, मल्टी टूल फ्रेम, उन्नत हसिया, बर्मी बेड, वायो इनोकुलेंट जैसे सामान वितरित किए जाने थे। लेकिन, इन उपकरणों को बांटा नहीं गया। अधिकारियों ने इन सामानों की शासकीय राशि का आहरण कर गबन कर लिया।
जांच के बाद मामला दर्ज किया
रीवा ईओडब्ल्यू एसपी अरविंद कुमार ठाकुर ने बताया कि मामले की शिकायत मिलने के बाद एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा जब मामले में छानबीन की गई, तो मामला सही पाया गया। जांच में उप संचालक कृषि परियोजना संचालक आत्मा परियोजना के एनडी गुप्ता एवं उनके अन्य सहयोगियों ने 2 करोड़ 29 लाख से ज्यादा की शासकीय राशि का गबन एवं भ्रष्टाचार करना पाया। भ्रष्टाचार में शामिल 6 अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 420, 467, 468, 471 सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
अधिकारियों पर हुई एफआईआर
अनूपपुर जिले में पदस्थ एनडी गुप्ता उप संचालक कृषि परियोजना संचालक आत्मा परियोजना अधिकारी, निशा सिंह उप परियोजना संचालक, वर्षा त्रिपाठी सहायक संचालक, एसके शर्मा जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अनूपपुर, कोतमा, जैतहरी, पुष्पराजगढ़, प्रोपाइटर सील बायोटेक लिमिटेड दिल्ली सहित अन्य के खिलाफ धारा 120 बी, 409,420, 467,468, 471 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ईओडब्ल्यू ने अपराध पंजीबद्ध किया है।