मेसर्स माइक्रो एग्री बायो कन्ट्रोल एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के खाद के नमूने अमानक घोषित,संस्थान के विरुद्ध हो चुकी है FIR 

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Strict Action of Collector

मेसर्स माइक्रो एग्री बायो कन्ट्रोल एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के खाद के नमूने अमानक घोषित,संस्थान के विरुद्ध हो चुकी है FIR 

इंदौर: इंदौर जिले के एबी रोड पर पिगडम्बर में स्थित मैसर्स माइक्रो एग्री बायो कन्ट्रोल एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड से लिए गए तीन उर्वरकों के नमूनों को अमानक घोषित किया गया है। कृषि विभाग द्वारा इस संस्थान के विरुद्ध आगामी कार्रवाई भी की जा रही है।

ज्ञात रहे कि जिला स्तरीय गुण नियंत्रण दल कृषि विभाग इंदौर द्वारा 12 फरवरी, 2024 को मेसर्म माइक्रो एग्री बायो कंट्रोल एण्ड रिसर्च प्रा.लि. ए.बी. रोड पिगडम्बर महू जिला इंदौर का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान मेसर्स के प्रोपराइटर डॉ. भारत भूषण शर्मा द्वारा दल को सहयोग नहीं किया गया। कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। डॉ. भारत भूषण शर्मा द्वारा उप संचालक कृषि इंदौर कार्यालय में आकर उपस्थित अधिकारियों से अभद्र व्यवहार तथा शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया। दादागिरी दिखाते हुए अपशब्दों का उपयोग कर एफ.आई आर. दर्ज कराने की धमकी दी गई थी। दल द्वारा 14 फरवरी 2024 को पुनः विनिर्माण इकाई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संदेहम्पद/जैव उर्वरकों का विनिर्माण व भण्डारण पाया गया। दल द्वारा भण्डारित उर्वरको में से 3 नमूने लिए जाकर विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला भेजे गये।

उप संचालक कृषि श्री एस.एस. राजपूत ने बताया कि दल द्वारा मेसर्स माइक्रो एग्री बायो कंट्रोल एण्ड रिसर्च प्रा.लि. ए.बी. रोड पिगडम्बर महू जिला इंदौर के प्रोपराइटर डॉ. भारत भूषण शर्मा के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1), (4), 7 धारा-8 (1) (2) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना किशनगंज महू में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। लिये गये 3 उर्वरक नमूनों को प्रयोगशाला द्वारा अमानक स्तर के घोषित किये गये। इससे यह स्पष्ट है कि विभाग का संदेह सही था एवं मेसर्स द्वारा अमानक/घटिया स्तर के उर्वरकों का विनिर्माण कर कृषको को विक्रय किया जा रहा था। श्री राजपूत ने बताया कि विभाग द्वारा इनके विरूद्ध अगली कार्रवाई भी की जा रही है।