महिला स्वसहायता समूहों को सम्पत्ति कर में पचास फीसदी छूट,निराश्रितों को आवासीय दर से टैक्स

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महिला स्वसहायता समूहों को सम्पत्ति कर में पचास फीसदी छूट,निराश्रितों को आवासीय दर से टैक्स

भोपाल: प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अब महिला स्वसहायता समूह कोई व्यावसायिक गतिविधि संचालित करेंगे को उन्हें राज्य सरकार करों में पचास प्रतिशत तक छूट प्रदान करेगी। वहीं विधवा, नि:शक्तजनों के लिए स्वयं के भवन पर व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने पर केवल आवासीय दरों से सम्पत्ति कर लिया जाएगा।

राज्य सरकार इसके लिए मध्यप्रदेश ग्राम सभा अनिवार्य कर नियम में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए मौजूदा नियमों में कुछ नए नियम जोड़े गए है। इसके तहत ग्रामीण अंचलों में ग्राम पंचायत अपने क्षेत्रों के अंदर व्यावसायिक प्रयोजन के लिए निर्मित सम्पत्तियों तथा व्यावसायिक रुप से उपयोग की जाने वाली सम्पत्तियों पर कर वसूलेगी।

*इन क्षेत्रोें में होगी व्यावसायिक दरों से टैक्स वसूली-* 

इसमें नगर निगम क्षेत्र से दस किलोमीटर के भीतर स्थित पंचायतों, नगर पालिका में पांच किलोमीटर के भीतर और नगर परिषद क्षेत्र से तीन किलोमीटर के भीतर स्थित पंचायतों में और ऐसे गांव जहां हाट बाजार स्थित हो वहां यह टैक्स वसूला जाएगा।

*विधवा, नि:शक्तजन को आवासी दरों से टैक्स-* 

ग्रामीण अंचलों में अपने स्वयं के भवन के लिए व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने वाले नि:शक्तजन, विधवा, निराश्रित को सम्पत्ति कर में आवासीय दर से सम्पत्ति कर वसूला जाएगा।

*स्वसहायता समूहों को पचास फीसदी छूट-* 

व्यावसायिक गतिविधि के लिए महिला स्वसहासता समूहों द्वारा उपयोग किए जा रहे भवनों तथा भूमियो पर कर में पचास प्रतिशत छूट दी जाएगी।

मेरिज गार्डन, पेट्रोल पंप, वेयर हाउस पर पूरा टैक्स- नगर निगम, नगरपालिका, नगर परिषद के तय दूरी पर स्थित ग्रामीण अंचलों और हाट बाजारों में व्यावसायिक भूमियों तथा भवनों में मैरिज गार्डन, रिसोर्टस, पेट्रोल पंप, वेयर हाउस,मॉल्स, शोरुम, एकल दुकाने, दुकानों के कांम्पलेक्स, होटल रेस्टोरेंट, ढाबे, मनोरंजन पार्क, निजी शिक्षण संस्थाएं, सर्विस सेंटर्स, होम स्टे, मोबाईल टॉवर पर व्यावसायिक दरों से सम्पत्ति कर वसूला जाएगा।

*यह होगी टैक्स की दर-*  

पचास हजार से एक लाख रुपए तक के आवासीय भवनों पर पूंजी मूल्य या उसके भाग के प्रत्येक सौ रुपए पर बीस पैसे और अधिकतम पूंजी या उसके भाग मूल्य के प्रत्येक सौ रुपए पर तीस पैसे कर लगेगा। एक लाख रुपए से अधिक पूंजी मूल्य के आवासीय भवनों पर पूंजी मूल्य या उसके भाग के प्रत्येक पांच सौ रुपए पर एक रुपए से लेकर डेढ़ रुपए तक कर लगेगा।

व्यावसायिक भूमि और भवन पर पच्चीस हजार से पचास हजार तक की सम्पत्ति पर पूजी मूल्य या उसके भाग के प्रत्येक पांच सौ रुपए पर एक रुपए और पचास हजार से अधिक पूंजी मूल्य की व्यावसायिक भूमि, भवन और दुकानों पर पूंजी मूल्य के प्रत्येक पांच सौ रुपए पर दो रुपए से तीन रुपए की दर से टैक्स लगेगा। इन करों की दरों को एक माह बाद सरकार लागू करेगी।