Fine on Railways : ट्रेन के टॉयलेट में पानी नहीं म‍िला, कंज्‍यूमर कोर्ट में केस लगाया, रेलवे पर 25 हजार जुर्माना ठोका!

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Fine on Railways : ट्रेन के टॉयलेट में पानी नहीं म‍िला, कंज्‍यूमर कोर्ट में केस लगाया, रेलवे पर 25 हजार जुर्माना ठोका!

 

रेलवे ने सुखद यात्रा का वादा कर किराया वसूला, इसलिए ये उसकी जिम्मेदारी!

 

Visakhapattnam : रेल यात्री ने रेल के एसी कोच में सफर के दौरान टॉयलेट में पानी नहीं होने की शिकायत उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग में की थी। अब उस मामले पर आयोग ने फैसला देते हुए उस यात्री को 25 हजार रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) को एक यात्री और उसके परिवार को शारीरिक और मानसिक पीड़ा के लिए 25 हजार रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया।

इन लोगों ने तिरुमाला एक्सप्रेस में एयर कंडीशनिंग की कमी और शौचालयों में पानी नहीं होने के कारण पीड़ित होने की शिकायत की थी। आयोग की पीठ ने फैसला सुनाया कि चूंकि रेलवे ने सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का वादा करके टिकट का किराया वसूला है, इसलिए उसे शौचालय में पानी, एसी और माहौल जैसी न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि सुविधाएं प्रदान करने में विफल होना सेवा में कमी के बराबर है। आयोग ने रेलवे को कानूनी व्यय के रूप में अलग से 5 हजार का भुगतान करने के लिए भी कहा है।

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विजाग शहर के निवासी शिकायतकर्ता वी मूर्ति (55) ने बताया कि उन्होंने तिरुपति रेलवे स्टेशन से विशाखापत्तनम तक तिरुमाला एक्सप्रेस ट्रेन में आरामदायक और तनाव मुक्त यात्रा के लिए चार 3एसी टिकट बुक किए थे। उन्हें बी-7 कोच में बर्थ आवंटित की गई। बाद में मूर्ति को रेलवे से एक संदेश मिला जिसमें कहा गया था कि 3ए के बजाय 3ई में सीट आवंटित की गई है।

5 जून, 2023 को शिकायतकर्ता और उनका परिवार तिरुपति रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार हुए थे। जब वे शौचालय का उपयोग करने गए, तो उन्हें शौचालय में उचित पानी और एसी की कमी और कोच में अस्वच्छ वातावरण के कारण असुविधा का सामना करना पड़ा। मूर्ति ने बतया कि उन्होंने संबंधित ऑफिस में असुविधा के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।