FIR on Fake DAP : नकली डीएपी बेचने वाले दुकान संचालक के खिलाफ कलेक्टर के निर्देश पर एफआईआर!

गोदाम में नकली डीएपी पाए जाने पर दुकान संचालक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दे सका!

454

FIR on Fake DAP : नकली डीएपी बेचने वाले दुकान संचालक के खिलाफ कलेक्टर के निर्देश पर एफआईआर!

Jabalpur : किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा नकली डीएपी पाए जाने के मामले में कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर बेलखेड़ा स्थित नमस्वी कृषि एग्रो के संचालक के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। उपसंचालक कृषि डॉ एसके निगम के मुताबिक गत दिनों नमस्वी एग्रो में नकली खाद विक्रय किये जाने की सूचना मिलने पर डॉ इंदिरा त्रिपाठी के नेतृत्व में दल गठित कर तत्काल जाँच के निर्देश दिए थे। जांच दल में सहायक संचालक कृषि कीर्ति वर्मा, सहायक संचालक अमित पांडे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी शहपुरा मेघा अग्रवाल शामिल थे।

इस जांच दल के निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान की प्रोपराइटर दीपशिखा ठाकुर प्रतिष्ठान में उपस्थित नहीं थी। उनके भाई भानु प्रताप सिंह लोधी मौजूद थे। उनके द्वारा लिखित बयान दिया गया कि प्रतिष्ठान का संपूर्ण कार्य उनके द्वारा देखा जाता है। उप संचालक कृषि ने बताया कि निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान एवं उससे लगे हुए गोदाम में आईपीएल कंपनी की 44 बोरी डीएपी रखी पाई गई। दस्तावेजों का निरीक्षण करने पर उर्वरक लाइसेंस में आईपीएल कंपनी का ओ-फॉर्म नहीं मिला।

जांच के दौरान डीएपी की इस मात्रा के संबंध में भानु प्रताप सिंह लोधी ने जाँच दल को बताया कि उक्त डीएपी खाद अन्य किसानों की है। इसके संबंध में उनके द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से चार किसानों की रसीद की फोटो प्रस्तुत की गई। फोटो में जो पर्ची दिखाई दी, उसमें चार किसानों द्वारा डीएपी के 120 बैग की खरीदी 4 सितंबर प्रदर्शित थी। साथ ही गोदाम प्रभारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भंडारण केंद्र मंडी जबलपुर की सील अंकित थी। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के पुख्ता दस्तावेज भानु प्रताप सिंह लोधी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए।

उप संचालक कृषि डॉ निगम के अनुसार आईएफएमएस पोर्टल पर चार किसानों की खरीद तो प्रदर्शित हो रही थी। परंतु उसमें इफ्को पारादीप की डीएपी की खरीद का प्रमाण नहीं था। उन्होंने बताया कि इस बारे में जिला विपणन अधिकारी जबलपुर एवं आईपीएल कंपनी के जिला प्रतिनिधि वरुण शिवहरे से संपर्क करने पर हुआ कि आईपीएल कंपनी की डीएपी की रेक 12 जुलाई 2024 को जबलपुर में लगी थी एवं मंडी गोदाम से 4 सितंबर को आईपीएल ब्रांड का नहीं, बल्कि इफको डीएपी का विक्रय किया गया था। इसके बाद आईपीएल कंपनी डीएपी की कोई भी रेक जबलपुर जिले में नहीं लगी।

Screenshot 20241010 121145 623 Screenshot 20241010 121159 864 1 Screenshot 20241010 121210 366 Screenshot 20241010 121223 164

डॉ निगम ने बताया कि जांच दल ने निरीक्षण के दौरान आईपीएल कंपनी की सभी 44 बोरी डीएपी की पैकिंग के संबंध में कंपनी प्रतिनिधि से भी पूछताछ की। आईपीएल कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा लिखित बयान में आईपीएल डीएपी की पैकिंग संदिग्ध होना बताया गया। निरीक्षण के दौरान दस्तावेज प्रस्तुत न करने बिल स्टॉक रजिस्टर, मूल्य सूची का प्रदर्शन न होने एवं ओ-फॉर्म ना जुडा होने के कारण उर्वरक निरीक्षक मेघा अग्रवाल द्वारा नमस्वी एग्रो के संचालक को नोटिस जारी किया गया एवं 44 बोरी डीएपी का जप्ती नामा तैयार कर भानु प्रताप सिंह को सुपुर्दगी में दी गई। जप्त उर्वरक का विक्रय प्रतिबंधित कर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजने उसका नमूना भी लिया गया था।

उन्होंने बताया कि नमस्वी कृषि एग्रो बेलखेड़ा द्वारा उर्वरक विक्रय लाइसेंस में ओ-फॉर्म जुड़वाए बिना व्यापार करना उर्वरक व्यापारी द्वारा मूल्य सूची, स्कंध एवं विक्रय दर बोर्ड उपलब्ध नहीं किया जाना, कैश एवं क्रेडिट मेमो जारी न किया जाना उर्वरक नियंत्रण आदेश का उलंघन है।

डॉ निगम के मुताबिक प्रथम दृष्टया नकली उर्वरक के विक्रय के इस मामले में नमस्वी कृषि केंद्र बेलखेड़ा के संचालक भानु प्रताप सिंह लोधी के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 8 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के उल्लंघन पर थाना बेलखेड़ा में उर्वरक निरीक्षक मेघा अग्रवाल द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई। आगे कार्यवाही जारी है।