प्रदेश के आदिवासी ब्लॉको में बेरोजगारों को बटेंगे पांच सौ वाहन, घर-घर पहुंचाएंगे राशन

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भोपाल: प्रदेश के 89 आदिवासी ब्लॉको के पांच सौ बेरोजगार युवाओं को राज्य सरकार पंद्रह नवंबर को वाहन वितरित करेगी। इन वाहनो से इन आदिवासी अंचलों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियो को घर-घर राशन वितरित किया जाएगा।
राज्य सरकार 15 नवंबर से मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरु करने जा रही है। प्रदेश के सभी आदिवासी विकासखंडों में इस योजना का संचालन किया जाना है।

योजना के तहत राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों को घर पहुंचाकर राशन देगी। अब उन्हें राशन लेने के लिए उचित मूल्य की दुकान पर नही जाना होगा। सामग्री घर-घर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार क्षेत्र के आदिवासी हितग्राहियों को ही राशन घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी देने जा रही है। इसके लिए एक से दो टन परिवहन क्षमता वाले वाहन क्षेत्र के युवा बेरोजगारों को बैंको के जरिए दिलाए जा रहे है।

पंद्रह नवंबर को ये वाहन इन युवा बेरोजगारों को वितरित किए जाएंगे। इन वाहनों के लिए बैँक आॅफ इंडिया के माध्यम से 7.40 प्रतिशत ब्याज दर पर सात साल के लिए कर्ज बेरोजगारों को उपलब्ध कराया गया है। बैंको के कर्ज के लिए मार्जिन मनी भी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। एक से दो टन तक की क्षमता के वाहन पर तीन लाख रुपए और एक टन तक क्षमता वाले वाहन पर दो लाख रुपए की एकमुश्त मार्जिन मनी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। हर हितग्राही को केवल 25 हजार रुपए का अंश जमा करना है। शेष राशि कर्ज के रुप में मिलेगी। कर्ज की अदायगी हितग्राही को मिलने वाले मासिक किराए से ली जाएगी।

24 से 31 हजार रुपए मासिक किराया मिलेगा-
सीएम राशन आपके द्वार योजना में लगने वाले वाहनों पर राज्य सरकार एक टन तक की क्षमता वाले वाहन पर 24 हजार रुपए मासिक किराया देगी जबकि एक टन से दो टन तक की क्षमता वाले वाहन के लिए हर माह 31 हजार रुपए किराया देगी। इसके अलावा नपाई, तुलाई और सामग्री उठाने-रखने का खर्च अलग मिलेगा। एक टन तक क्षमता वाला वाहन साढ़े छह लाख रुपए में और एक से दो टन वाला वाहन 10 लाख 80हजार रुपए में आएगा।

यह सामग्री घर-घर पहुंचाएंगे-
अंत्योदय अन्न योजना में एक रुपए किलो की दर से पैतीस किलो खाद्यान्न, शक्कर एक रुपए किलो प्रति परिवार उपलब्ध कराई जाएगी। यह बीस रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगी। वहीं प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को एक रुपए किलो की दर से पांच किलो प्रति सदस्य को खाद्यान्न दिया जाएगा।