बिजली कंपनी के निरीक्षक को निरीक्षण से रोका तो पांच हजार जुर्माना
भोपाल .प्रदेश में अब किसी कैप्टिव उत्पादन संयंत्र, उत्पादन कंपनी, उपभोक्ता या व्यक्ति ने बिजली कंपनी के निरीक्षक को निरीक्षण करने से रोका या उसके काम में बाधा पहुंचाई तो उस पर अब सीधे पांच हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
उर्जा विभाग ने इस संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम में संशोधन किया है। इसके तहत अब प्रदेश में किसी भी फ्रेंचाइजी, उत्पादक, केप्टिव उत्पादन संयंत्र, उत्पादन कंपनी, उपभोक्ता या व्यक्ति द्वारा उसके परिसर में लगे बिजली उपयोग के उपकरण, उनके उपयोग में हो रही बिजली खपत, मीटर का निरीक्षण करने से रोका जाता है या उसके कर्त्तव्य निर्वजन करने या उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में साशय बाधा पहुंचाता है तो उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
मुख्य विद्युत निरीक्षक जुर्माना लगाने के लिए कारणों सहित लिखित आदेश जारी कर ऐसा जुर्माना लगा सकेगा। लेकिन इस जुर्माने के लिए संबंधित फ्रेंचाईजी, उत्पादक, कैप्टिव उत्पादन संयंत्र, उत्पादन कंपनी, उपभोक्त या व्यक्ति को सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर देना होगा। इसके बिना जुर्माना नहीं लगाया जा सकेगा।