भोपाल: प्रदेश के कोषालयों में अगले सात दिन तक अब सिर्फ वेतन, एरियर्स, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, विद्युत बिल और पेंशन के ही बिल लगाए जा सकेंगे। इन देयकों के अलावा ट्रेजरी में कोई अन्य भुगतान बिल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भुगतान वाले देयकों का 25 मार्च तक ट्रेजरी में पेश करें। इसके साथ ही सभी विभागों में कोषालय का काम करने वाले कर्मचारियों के अवकाश 31 मार्च तक निरस्त कर दिए गए हैं।
आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा मार्च के अंतिम कार्य दिवसों में देयकों की प्रस्तुति एवं भुगतान को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। कोषालयों में लागू की गई इस व्यवस्था के मुताबिक 25 मार्च के बाद अनुमत्य (अनुमति दिए जाने वाले) शीर्ष के भुगतान बिलों को छोड़कर अन्य कोई देयक कोषालय में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वेतन, वेतन एरियर्स, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, विद्युत देयक एवं पेंशन, 25 मार्च तक प्रस्तुत किए जा चुके देयक जो आपत्ति में वापस किए गए हों वे ही स्वीकार होंगे। साथ ही केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, 15वें वित्त आयोग से संबंधित देयक जिनके आहरण के लिए वित्त विभाग द्वारा 25 मार्च या उसके बाद स्वीकृति जारी की गई हो वे भी स्वीकार होंगे।