Former BSNL Official Gets 3 Years Imprisonment: मामला आय से अधिक संपत्ति का !
लखनऊ की एक विशेष अदालत ने शनिवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बीएसएनएल के पूर्व अधिकारी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
सीबीआई के मुताबिक विशेष अदालत ने बीएसएनएल के पूर्व एसडीई मनोज कुमार सिंह को तीन वर्ष के कारावास के साथ दस लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सिंह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के पलिया में पदस्थ थे।
सीबीआई ने 8 अगस्त 2002 को आरोपित एवं उसकी पत्नी के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। सीबीआई का आरोप था मनोज कुमार सिंह और उनकी पत्नी के पास 25 जनवरी 1988 से 9 अगस्त 2002 की अवधि के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति थी। जांच के बाद 7 जनवरी 2005 को सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया गया। अदालत ने आरोपित मनोज कुमार सिंह को दोषी करार दिया और तदनुसार सजा सुनाई, जबकि पत्नी को बरी कर दिया।