Former Home Minister in CBI Custody : पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 5 दिन की CBI कस्टडी में

भ्रष्टाचार के मामलों में पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा

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Mumbai : बुधवार को CBI की स्पेशल कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 11 अप्रैल तक के लिए CBI की कस्टडी में भेजने के आदेश दिए। अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। CBI के वकील ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया है। CBI ने कोर्ट को बताया कि जांच में पता चला कि संजीव पलांडे, कुंदन शिंदे और सचिन वाजे भी इस मामले में शामिल हैं। CBI के वकील ने कोर्ट से कहा कि अनिल देशमुख की भी गिरफ्तारी कर उनकी कस्टडी भी चाहिए, ताकि चारों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जा सके।

आज सीबीआई के वकीलों और अनिल देशमुख के वकीलों के बीच कोर्ट में जमकर बहस हुई। CBI ने आज अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में मुंबई की आर्थर रोड जेल से हिरासत में लिया था। अब कोर्ट ने उन्हें CBI की कस्टडी में भेज दिया गया।

कोर्ट में CBI के वकील ने दावा किया कि अनिल देशमुख, सचिन वाजे के जरिए मुंबई के अनेक बार मालिकों से वसूली करवाते थे। इसके लिए संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे भी सचिन वाजे के संपर्क में थे। अब तक 4.60 करोड़ रुपए की फिरौती वसूल की गई है। कोर्ट में बहस के दौरान अनिल देशमुख एक कुर्सी पर बैठ रहे और इस दौरान उनके कंधे पर सपोर्टर लगा हुआ दिखा।

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CBI के वकील ने कहा कि इस वूसली मामले में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए अनिल देशमुख को कस्टडी में लेकर दिल्ली ले जाकर पूछताछ करना चाहते हैं। CBI ने कोर्ट से अनिल देशमुख की 10 दिनों की कस्टडी की मांग की। CBI की मांग पर कोर्ट ने सवाल किया कि दिल्ली ले जाकर पूछताछ करने की जरूरत क्यों! इस पर CBI के वकील ने कहा कि हमारा पूरा सेटअप दिल्ली में है। मामला भी दिल्ली में दर्ज हुआ है। आरोपी और उसके साथ जो सबूत हैं इसकी जांच करना बहुत जरूरी है और ये सारी सुविधा यहां उपलब्ध नहीं हैं।

देशमुख के वकील ने विरोध किया
CBI की दलीलों का जवाब देते हुए अनिल देशमुख के वकील अनिकेत निकम ने कोर्ट में कहा कि दिल्ली ले जाकर जांच करने की जरूरत नहीं है। मुंबई के CBI मुख्यालय में अनिल देशमुख से पूछताछ हुई। तीन दिन लगातार पूछताछ की गई। अनिल देशमुख का पक्ष रखते हुए उनके वकील ने कहा कि उनकी तबियत ठीक नहीं है। वे कई बीमारी से परेशान हैं। इस रिमांड का हमने हाईकोर्ट में विरोध किया, पर हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से मना कर दिया।

अनिकेत निकम ने कहा कि अनिल देशमुख की उम्र 73 साल है और इस वजह से लंबी यात्रा करना उनके लिए ठीक नहीं है। हाल ही में उनके कंधे पर जो चोट लगी, उसका इलाज कराना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि CBI आर्थर रोड जेल में जाकर पूछताछ कर सकती है। CBI को पूछताछ के लिए कस्टडी की जरूरत क्यों!