Fruad : अपनी जमीन बताकर धोखाधड़ी कर रुपए हड़पने वाले आरोपियों पर न्यायालय में प्रकरण दर्ज!
Ratlam : जमीन को बेचने का करार करते हुए आरोपियों ने फरियादी से अग्रीम राशि 1-20 लाख रुपए लिए और हक नहीं देने के मामले में आरोपियों पर न्यायालय ने धारा 420,120 का प्रकरण दर्ज किया हैं।
आरोपी श्रीमती रंजना पिल्लई व उसके पुत्र विसारत पिल्लई ने शहर के 14 पैलेस रोड स्थित मकान के 1/3 को अपनी मालिकी का बताकर 1 लाख 20 हजार रुपए अग्रिम धनराशि खरीददार जनक नागल से प्राप्त कर बेचाननामे का सौदा किया लेकिन बाद में पता चला कि उक्त मकान का बंटवारा नहीं हुआ हैं और आरोपियों ने षड्यंत्रपूर्वक फरियादी जनक से धोखाधड़ी कर रुपया हड़प लिया हैं, जिस पर फरियादी द्वारा 29-जुलाई-2022 को तत्कालीन एसपी को शिकायत आवेदन दिया था।
लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से फरियादी जनक नांगल ने अभिभाषक राकेश शर्मा के माध्यम से आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया, न्यायालय ने अभिभाषक राकेश शर्मा द्वारा रखे गए साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांक्षा गुप्ता ने आरोपीगण के विरुद्ध धारा 420,120 बी भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया हैं।