गैस राहत विभाग भी अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में देगा अभियोजन की मंजूरी
भोपाल. मध्यप्रदेश का भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग अब विभाग में होंने वाले भ्रष्टाचार के मामलों में उलझे अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन की मंजूरी प्रदान करेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्यप्रदेश शसन कार्य आवंटन नियमों में इसके लिए संशोधन कर दिया है। गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास विभाग में नीतिगत विषयों में अब कुछ और काम किए जाएंगे। विभाग भोपाल में गैस त्रासदी के कारण उत्पन्न निर्दिष्ट स्वास्थ्य संस्याओं पर काम करेगा। भोपाल में गैस त्रासदी से पीड़ित व्यक्तियों को राहत और उनके पुनर्वास पर काम किया जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी से उद्भुत हुए नुकसान संबंधी मामलों पर काम किया जाएगा।
ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय निनका विभाग से संबंध हो केवल वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को छोड़कर अन्य विषयों जैसे नियुक्ति, पदस्थापना, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, पदोन्नति, भविष्य निधि, प्रतिनियुक्ति , दंड तथ अभ्यावेदन पर भी काम करेगा।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अब विभाग अभियोजन की मंजूरी खुद देगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत विशेष और अन्य अधिनियमों के तहत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी भी देगा। संचालनालय गैस राहत एवं पनर्वास भोपाल में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से जुड़े विषयों पर भी चर्चा करेगा।