तबादलों पर सामान्य प्रतिबंध जारी, छूट केवल गंभीर मामलों में!

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तबादलों पर सामान्य प्रतिबंध जारी, छूट केवल गंभीर मामलों में!

भोपाल. राज्य सरकार ने जो तबादलों में छूट प्रदान की है वह केवल गंभीर परिस्थितियों में किए जाने वाले तबादलो के लिए रहेगी। तबादलों पर सामान्य प्रतिबंध जारी रहेगा। ये तबादले करने के अधिकार प्रभारी मंत्रियों को रहेंगे उनकी अनुशंसा पर ये तबादले हो सकेंगे।

हार्ट अटैक, पैरालिसिस, केंसर जैसे गंभीर रोगियों के तबादले उन स्थानों पर किए जा सकेंगे जहां इनके इलाज की सुविधा है। गंभीर शिकायत मिलने पर अनियमिता में लिप्त पाए जाने पर न्यायालय के आदेश के पालन में तबादले किए जा सकेंगे।

जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू जैसी जांच एजेंसियों ने मामले दर्ज किए है और अभियोजन की कार्यवाई शुरु कर दी है ऐसे में जांच प्रभावित न हो इसलिए उन्हें अन्यत्र ट्रांसफर कर जांच जारी रखी जाएगी।

किसी के निलंबन, वीआरएस, सीआरएस, पदोन्न्ति, प्रतिनियुक्ति या कर्मचारी के निधन के कारण रिक्त पदों को भरने के लिए तबादले किए जा सकेंगे। किसी परियोजना में पदस्थ किए गए अफसर को परियोजना पूरी होंने पर दूसरी जगह पदस्थ किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री के अनुमोदन से उच्च प्राथमिकता वाले मामलों में विभागीय सचिव की अनुमति से ट्रांसफर किए जा सकेंगे।