वर्धमान फेब्रिक्स पर मेहरबान सरकार, 10 साल तक विद्युत शुल्क से मिलेगी छूट

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वर्धमान फेब्रिक्स पर मेहरबान सरकार, 10 साल तक विद्युत शुल्क से मिलेगी छूट

भोपाल: मध्यप्रदेश में बुधनी जिला सीहोर में वर्धमान टेक्सटाईल की इकाई वर्धमान फेब्रिक्स की विस्तार इकाई और वर्धमान यार्न की विस्तार इकाई को राज्य सरकार ने दस साल तक विद्युत शुल्क से छूट देने का निर्णय लिया है।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने सतलापुर जिला रायसेन में मेसर्स वर्धमान टेक्सटाईल लिमिटेड की इकाई मेसर्स वर्धमान यार्न की विस्तार इकाई के लिए विद्युत शुल्क से छूट को शामिल करते हुए विभिन्न सुविधाएं इस शर्त के साथ प्रदान की थी कि इकाई आदेश की तारीख से तीन वर्ष में अपना वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करेगी। मध्यप्रदेश स्टेट इंडिस्ट्रयल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने 2 अगस्त 2023 को विभाग को बताया कि विस्तार इकाई से 30 सितंबर 2022 को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है।

इकाई को तीस सितंबर 2022 से 29 सितंबर 2032 तक दस वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त विद्युत भार 3 हजार 500 केवीए से 37 हजार 200 केवीए अर्थात् 27 सौ केवीए की सीमा तक विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र हो गई है। इसके बाद उर्जा विभाग ने वर्धमान टेक्सटाईल की सतलापुर जिला रायसेन स्थित वर्धमान यार्न की विस्तार इकाई को तीस सितंबर 2022 से दस वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क देने से छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट केवल अतिरिक्त विद्युत भार 27 सौ केवीए की सीमा तक सबमीटर के जरिए इकाई को दी गई बिजली पर ही उपलब्ध होगी।

इसी तरह सीहोर जिले के बुधनी में वर्धमान टेक्सटाईल की इकाई वर्धमान फेब्रिक्स की विस्तार इकाई को तीन वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के बाद 31 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2032 तक दस वर्ष के लिए अतिरिक्त विद्युत भार 18 हजार 500केवीए से 25 हजार 500 केवीए की सीमा तक विद्युत शुल्क से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।