ट्रेड लाइसेंस के नए नियम सरकार ने किए स्थगित
भोपाल:राज्य शासन नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने ट्रेड लाइसेंस के संबंध में हाल ही में जारी नए आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है।
इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रदेश के नगरों की सीमाओं के भीतर कोई व्यापार करने के विनियमन के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम 2023 अधिसूचित किए गए हैं।
राज्य शासन ने उक्त नियम के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। इन नियमों के लागू होने के पूर्व मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निकाय स्तर पर व्यापार विनियमन के लिए ट्रेड लाइसेंस जारी करने, शुल्क निर्धारित करके लागू किए हैं, वह पूर्व अनुसार लागू रहेंगे।
बता दें कि राज्य शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बाद व्यापारियों में इसको लेकर भारी विरोध था।