होम स्टे योजना के लिए हितग्राहियों को दो लाख रुपए देगी सरकार

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आदिवासियों को साधने के लिए सरकार

होम स्टे योजना के लिए हितग्राहियों को दो लाख रुपए देगी सरकार

भोपाल: मध्यप्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरु की गई होम स्टे योजना के अंतर्गत राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को दो नये कक्षों के निर्माण के लिए लागत का चालीस फीसदी दो लाख रुपए तक का अनुदान देगी। इस योजना के तहत दो वर्षो में राज्य सरकार 11 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च करेगी।

इस योजना के तहत आमजन अपने आवासों में निर्माण कर उसमें पर्यटकों को ठहरा कर अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर सकेंगे।

राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए है। प्रदेश में कुल 594 होम स्टे की स्थापना हेतु वर्ष 2022-23 में 4 करोड़ 36 लाख और वर्ष 23-24 के लिए 6 करोड़ 96 लाख रुपए आबंटित किए गए है।

इस योजना के तहत प्रदेश में जो भी होम स्टे बनाए जाएंगे उसमें दो कक्षों के निर्माण के लिए लागत का कुल चालीस फीसदी अनुदान दिया जाएगा। पुराने कक्षों के उन्नयन के लिए भी सरकार कुल लागत का अनुदान देगी। यह अनुदान राशि एक लाख रुपए बीस हजार रुपए तक होगी। किसी भी हितग्राही को योजना के अंतर्गत अधिकतम दो लाख रुपए तक की ही पात्रता रहेगी। होम स्टे योजना में आमजन अपने रहवासों में पर्यटकों के हिसाब से रिनोवेशन करा सकेंगे। अटैच लेट-बॉथ और जलसंग्रहण की व्यवस्था आवासों में कर सकेंगे। पर्यटकों के हिसाब से आवास निर्माण और उसमें टाइल्स लगवाने से लेकर आवास को आधुनिक रुप देने पर राशि खर्च कर सकेंगे।

ग्रामीण पर्यटन अंतर्गत स्थापित होम स्टे को मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित चारों योजनाओं मध्यप्रदेश ग्राम स्टे योजना पंजीयन तथा नियमन योजना 2019, मध्यप्रदेश फार्म स्टै योजना पंजीयन तथा नियमन योजना 2019, मध्यप्रदेश ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्थापना पंजीयन तथा नियमन योजना 2019, मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना पंजीयन तथा नियमन योजना 2010 संशोधित 2018 में से नियमानुसार संबंधित योजना में पंजीयन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।