Government’s Election Announcements: 25 साल भी नौकरी की, तो पूरी पेंशन मिलेगी!
Jaipur : चुनावी साल में राजस्थान सरकार कर्मचारियों का भरोसा जीतने की पूरी कोशिश कर रही हैं। सरकार ने मंगलवार रात को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। सबसे बड़ा फैसला सरकारी राज्य कर्मचारियों को अब 25 साल की सर्विस पर ही पूरी पेंशन का लाभ दिए जाने का एलान किया गया। राजस्थान में अब सरकारी कर्मचारियों को 28 की जगह 25 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट लेने पर पर भी पूरी पेंशन मिलेगी। साथ ही 75 साल के पेंशनर्स या पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता भी मिलेगा।
सीएम अशोक गहलोत ने अब 55% ओबीसी वर्ग को साधने का भी बड़ा प्रयास किया। अब OBC-MBC वर्ग की भर्तियों में योग्य कैंडिडेट नहीं मिलने पर उन पदों को तीन साल तक खाली रखकर कैरी फॉरवर्ड करने का फैसला किया गया। अभी यह प्रावधान केवल SC-ST वर्ग में था। अब OBC को भी यह सुविधा मिलेगी।
पारिवारिक पेंशन का बड़ा ऐलान
फैसले के मुताबिक अब कर्मचारी या पेंशनर की मौत होने पर उसके विवाहित निःशक्त बेटे-बेटी को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इस बदले हुए नियम का लाभ 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा। साथ ही कर्मचारियों का स्पेशल-पे बढ़ाने की भी घोषणा की गई। कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। गहलोत ने 2023-24 बजट में इसकी घोषणा की थी। इसके अनुसार कर्मचारियों के स्पेशल अलाउंस और स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार बढ़ोतरी की जा सकेगी।
वर्क चार्ज कर्मचारियों को तोहफा
अब सरकारी विभागों में काम कर रहे वर्क चार्ज कर्मचारियों को भी नियमित सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन और पद देने का फैसला किया गया। कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे अब वर्क चार्ज कर्मचारियों को पूरा वेतन मिल सकेगा और रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिलेगा।
दौसा मेडिकल कॉलेज का नाम बदला
दौसा मेडिकल कॉलेज का नाम पूर्व दिवंगत वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं गुजरात के पूर्व राज्यपाल पंडित नवल किशोर शर्मा के नाम करने की मंजूरी दे दी। सीएम गहलोत ने पिछले दिनों 11 मई को ही पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी।
अभियोजन सेवा में अब एक और मौका
बैठक में राजस्थान अभियोजन सेवा (संशोधन) नियम 2023 को मंजूरी दी गई। अभियोजन सेवा के अधिकारियों को अब एक अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर देने का फैसला किया गया। इसके तहत संयुक्त निदेशक अभियोजन का एक नया पद बनाया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त निदेशक के पद का पे-लेवल L-20 से L-21 किया गया।
गुर्जर और रैगर समाज को सस्ती जमीन
कैबिनेट ने वीर गुर्जर विकास धर्मार्थ ट्रस्ट भीलवाड़ा और रैगर समाज बीकानेर को हॉस्टल के लिए सस्ती दरों पर जमीन आवंटित करने का फैसला किया। वीर गुर्जर विकास धर्मार्थ ट्रस्ट भीलवाड़ा को हॉस्टल के लिए यूआईटी भीलवाड़ा की आरसी व्यास नगर योजना के सेक्टर-9 में 280.08 वर्ग गज जमीन आरक्षित दर की 5 प्रतिशत रेट पर देने का फैसला किया। रैगर समाज बीकानेर को छात्रावास के लिए यूआईटी बीकानेर की स्वर्ण जयंती योजना में 15000 वर्ग फुट जमीन आरक्षित दर की 5 प्रतिशत रेट पर आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।