
GST काउंसिल ने घटाई टैक्स दरें, तेल से लेकर साबुन-क्रीम तक हुआ सस्ता!
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 3 सितंबर को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। अब जीएसटी की दरें सिर्फ दो स्लैब में होंगी—5% और 18%, जबकि कुछ उत्पादों पर 40% का विशेष टैक्स लागू रहेगा। यह बदलाव 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगा।
सस्ते हुए रोजमर्रा के सामान
– हेडिंग ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, बार सोप, टूथब्रश और शेविंग क्रीम की GST दर 18% से घटाकर 5% की गई।
– बटर, घी, चीज़, डेरी स्प्रेड्स पर भी टैक्स 12% से 5% हुआ।
– प्री-पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, बर्तन, सिलाई मशीनें, बेबी के फीडिंग बाॅतल, नैपकिन और डायपर्स के GST में भी 5% लागू होगा।


मध्यम वर्ग के लिए 18% स्लैब
मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, एयर कंडीशनर, सभी टीवी, डिशव…वॉशर, छोटी कारें और 300 सीसी से कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर 18% की दर लागू रहेगी।
उच्च टैक्स दर वाले उत्पाद
पान मसाला, तमबाकू उत्पाद, सिगरेट और मीठे वातित पेय पदार्थों पर 40% की विशेष जीएसटी लगेगी।
अन्य महत्वपूर्ण बदलाव
– सीमेंट, छोटी कारें (300 सीसी या कम), बसें, ट्रक, एम्बुलेंस, ऑटो पार्ट्स और तिपहिया वाहन 28% से 18% स्लैब में लाए गए हैं।
– 5% और 18% की दोहरी दर प्रणाली से टैक्स दरें सुसंगत और सरल हो जाएंगी।
जीएसटी छूट की घोषणा
वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी पर अब GST से पूरी छूट की भी घोषणा की है, जिसमें टर्म लाइफ, यूलिप, एंडोमेंट और पुनर्बीमा सभी शामिल हैं।
ये बदलाव किफायती जीवनशैली के लिए डेढ़ करोड़ लोगों को राहत देंगे और मोदी सरकार की जनता के हित में कदम बताए जा रहे हैं।








