

GST on Maintenance of Flat : अब फ्लैट सोसायटी के मेंटेनेंस पर भी सरकार की 18% GST लगाने की तैयारी!
New Delhi : केंद्र सरकार के नए फैसले के बाद अपार्टमेंट या सोसायटी में रहने वाले लोगों को हर महीने मेंटेनेंस पर ज्यादा खर्च करने होंगे। अगर फ्लैट का मंथली मेंटेनेंस ₹7500 से अधिक है, तो उस पर 18% जीएसटी वसूला जाएगा। फ्लैट या सोसायटी में रहने वाले लोगों के लिए यह खबर झटके की तरह है। अगर आप हाउसिंग सोसायटी के मेंटेनेंस के लिए हर महीने ₹7500 से अधिक का भुगतान करते हैं, तो अब आपको इस पर ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि, केंद्र सरकार अब हाउसिंग सोसायटी के मेंटेनेंस पर 18% जीएसटी लगाने जा रही है।
एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने हाउसिंग नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अगर हर महीने अपार्टमेंट के रख-रखाव में ₹7500 से अधिक और साल में ₹20 लाख से ज्यादा का खर्च बैठ रहा है, तो इस पर 18% जीएसटी देना होगा।
अगर किसी हाउसिंग सोसायटी में किसी व्यक्ति के दो या उससे अधिक फ्लैट्स हैं और वह हर महीने ₹7,500-7,500 कुल ₹15,000 का मेनटेनेंस देते हैं, तो उन्हें हर फ्लैट के हिसाब से कोई जीएसटी नहीं देना होगा। उन्हें पूरी राशि पर जीएसटी देना होगा। जनवरी 2018 में अपनी 25वीं बैठक में जीएसटी काउंसिल ने आरडब्ल्यूए और हाउसिंग सोसायटियों को लाभ पहुंचाने के लिए छूट की सीमा को ₹5000 बढ़ाकर प्रति महीने ₹7500 कर दिया।
उदाहरण के तौर पर यदि आपको हर महीने मेनटेनेंस पर ₹9,000 खर्च करने पड़ते हैं, पूरी सोसायटी का एनुअल टर्नओवर ₹20 लाख से अधिक है, तो अब आपसे जीएसटी के रूप में अतिरिक्त ₹1,620 वसूले जाएंगे। इससे ₹9000 की जगह महीने के ₹10,620 रुपए देने होंगे। हालांकि, 18% जीएसटी का यह नियम सभी फ्लैट्स पर लागू नहीं होगा। अपार्टमेंट का स्टेटस चेक करने के लिए लोकल कमर्शियल टैक्स ऑफिस जाकर अपनी सोसायटी का स्टेटस चेक कर सकते हैं।