भोपाल
युवती को प्रेमजाल में फांस कर उससे मंदिर में शादी कर उसके गर्भवती हो जाने पर उससे दुरियां बना लेने वाले आरोपी को न्यायालय श्रीमती पदमा जाटव, 18 वें एडीजे भोपाल के आपराधिक स्पेशल प्रकरण क्रमांक 215/21 थाना चूना भट्टी में अपराध क्रमांक 274/20 में आरोपी गुलशन को धारा 376,376 (2)एन 363 366(क) भादवि एवं 3/4 एवं 5(जे) (एल) /6पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 363 भादवि में 07-07 वर्ष एवं 1-1 हजार रुपए अर्थदंड एवं धारा 366 भादवि में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामले में शासन की और से पैरवी टी पी गौतम,विशेष लोक अभियोजक,श्रीमती सरला कहार सहायक विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।
मामले को लेकर टी.पी. गौतम ने बताया कि 05/जून/2020 को पीड़िता की माता ने थाने पंहुच कर बताया कि मैं ग्लोबल सिटी चूनाभटटी भोपाल में मैडम के घर काम करने जाती थी।
मेरी बेटी सुबह 7 बजे के बीच ब्रेड लेने का कहकर निकली और वापस घर नही आई काफी तलाश करने पर भी मेरी बेटी नहीं मिल रही हैं।मामले में पुलिस ने थाने पर गुमशुदगी में मामला दर्ज किया था।
बाद में बच्ची के मिल जाने पर उसने पुलिस को बताया की जहां मेरी मम्मी काम करती थी।वहीं पर काम करने वाले गुलशन से मेरी पहचान हो गई और उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया और मेरी उससे बात होने लगी। वह मुझे बहला फुसलाकर कहने लगा कि मैं तुझसे प्यार करता हुं, और शादी करना चाहता हुं।और
इसी बहाने से उसने मुझे इण्डस चोराहे पर बुलाया था और वह मुझे घुमाते हुए सलैया की बीडीए मल्टी में लेकर गया और मुझे वहां पर रखा और मंदिर ले जाकर शादी कर ली और पति पत्नी जैसे शारीरिक संबंध बनाए जिसके कारण में दो माह कि गर्भवती हुं आरोपी ने मेरी मर्जी के बिना मुझसे संबंध बनाएं हैं।
न्यायालय ने पीड़िता के माता पिता तथा वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर प्रकरण प्रमाणित पाए जाने से आरोपी को उपरोक्त धाराओं में सजा सुनाई।