HC Ban on Hoarding : शहर के फुटपाथों और चौराहों पर होर्डिंग लगाने से हाईकोर्ट की रोक!

कलेक्टर, निगम आयुक्त को नोटिस, ऐसी जगहों पर होर्डिंग लगाने की अनुमति कैसे दी!

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HC Ban on Hoarding : शहर के फुटपाथों और चौराहों पर होर्डिंग लगाने से हाईकोर्ट की रोक!

Indore : शहर सड़कों, फुटपाथों और चौराहों पर होर्डिंग लगाए जाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी गई थी। इसमें कहा गया था कि निजी कंपनियों को नगर निगम ने होर्डिंग लगाने की अनुमति दी है। इससे यातायात भी बाधित हो रहा है। हाईकोर्ट ने ऐसे सभी स्थानों पर होर्डिंग लगाने से रोक लगा दी।

फुटपाथ और चौराहों पर हाल में लगे होर्डिंगों का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने भी इसे गलत माना और एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सड़क, फुटपाथ, चौराहों जैसी जगहों पर भविष्य में होर्डिंग लगाने पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने कलेक्टर और निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर उन्होंने ऐसी जगहों पर होर्डिंग लगाने की अनुमति कैसे दी गई।

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होर्डिंग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका विजय सिंह राठौर ने दायर की है। जिसमें कहा है कि निजी कंपनियों को नगर निगम ने होर्डिंग लगाने की अनुमति दी है। फुटपाथ, डिवाइडर, चौराहों आदि ऐसे स्थानों पर कंपनी ने होर्डिंग लगा दिए। इससे यातायात भी बाधित हो रहा है। भविष्य में यह होर्डिंग हादसे की वजह भी बन सकते है।

कोर्ट को बताया गया कि शहर में कम से कम 29 ऐसे होर्डिंग लगाए जा चुके हैं, जो यातायात में बाधित है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कलेक्टर, निगम आयुक्त, अपर आयुक्त, एसएस एडवरटाइजिंग प्रा.लिमिटेड, दीपक एडवरटाइजर्स को नोटिस जारी जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। तब तक शहर में कोई नया होर्डिंग नहीं लग सकेगा।

एमआईसी सदस्य की भी आपत्ति

जीएसआईटीएस चौराहा और जंजीरवाला चौराहा के फुटपाथ पर होर्डिंग लगाने के बाद महापौर परिषद सदस्य नंदू पहाड़िया ने आपत्ति ली थी। वे खुद होर्डिंग हटाने पहुंच गए थे। 56 दुकान, रेसकोर्स रोड़ सहित कुछ स्थानों पर उन्होंने इन होर्डिंग लगाने वालों का विरोध किया तो कुछ चौराहों से नगर निगम ने होर्डिंग हटा भी लिए थे। लेकिन, अब कोर्ट की रोक के बाद नए होर्डिंग शहर में नहीं लग सकेंगे।