IPS अमित लोढ़ा के मामले की सुनवाई 24 अप्रैल को
पटना: भारतीय पुलिस सेवा के बिहार कैडर के चर्चित अधिकारी IPS अमित लोढ़ा की याचिका पर हाईकार्ट में 24 अप्रैल को सुनवाई होगी। लोढ़ा पर आय से अधिक संपत्ति का मामला होने के बाद उनके ऊपर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने वाली याचिका पटना हाई कोर्ट में चल रही है।
कोर्ट ने कहा था कि जब तक जांच एजेंसी हलफनामा नहीं देती है तब तक IPS अमित लोढ़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी। एक अन्य याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने IPS लोढ़ा को मासिक खर्च के लिए एक चालू खाते का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी।
पटना हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में अमित लोढ़ा को आंशिक रूप से राहत देते हुए विशेष निगरानी इकाई को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।
बता दे कि अमित लोढ़ा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण निरोध अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।
आरोप है कि अमित लोढ़ा ने वेबसीरीज और फिल्म कंपनियों के माध्यम से अपनी काली कमाई को सफेद किया है।