भोपाल: उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशों के बाद PHQ मध्यप्रदेश ने समस्त जिला पुलिस अधीक्षको को पत्र जारी कर कहा है कि प्रदेश में अब दो-पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य हो गया है।
पत्र में हेलमेट धारण नही करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। वही पेट्रोल पंप पर अब बिना हेल्मेट दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नही मिलेगा।