High Court Verdict on Love Marriage : परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह करने पर पुलिस सुरक्षा नहीं, हाई कोर्ट का फैसला!

सुरक्षा तभी, जब तक उनके जीवन और स्वतंत्रता पर कोई बड़ा खतरा हो!

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High Court Verdict on Love Marriage : परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह करने पर पुलिस सुरक्षा नहीं, हाई कोर्ट का फैसला!

सुरक्षा तभी, जब तक उनके जीवन और स्वतंत्रता पर कोई बड़ा खतरा हो!

Allahabad : प्रेम विवाह के बाद सुरक्षा की मांग करने वाले एक जोड़े के बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि माता-पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने वाले प्रेमी जोड़े पुलिस सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोग तब तक पुलिस सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते, जब तक उनके जीवन और स्वतंत्रता को कोई बड़ा खतरा न हो।

जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने एक प्रेमी जोड़े की ओर से सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी इच्छा से शादी करने वालों को पुलिस सुरक्षा का अधिकार नहीं है। सुरक्षा केवल तभी दी जा सकती है, जब उनके जीवन या स्वतंत्रता को किसी तरह का बड़ा खतरा हो। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि उनके परिवार वाले उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह फैसला उन जोड़ों के लिए महत्वपूर्ण है, जो माता-पिता की सहमति के बिना शादी करते हैं।

कोर्ट ने कहा कि अदालत किसी भी जोड़े को उचित मामले में सुरक्षा मुहैया करा सकती है। लेकिन, अगर उनके सामने किसी तरह का खतरा नहीं है, तो उन्हें एक-दूसरे का सपोर्ट करना और समाज का सामना करना सीखना चाहिए। कोर्ट ने दस्तावेजों और बयानों की जांच के बाद पाया कि जोड़े को कोई गंभीर खतरा नहीं है इसलिए याचिका का निपटारा कर दिया।