High Court Warning : हाईकोर्ट की भूमाफियाओं को चेतावनी, हाजिर होंं वरना जेल जाओ!

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि वे नहीं आए तो जमानत निरस्त ही समझिए

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High Court Warning : हाईकोर्ट की भूमाफियाओं को चेतावनी, हाजिर होंं वरना जेल जाओ!

 

Indore : भूमाफिया चंपू उर्फ रितेश अजमेरा, चिराग शाह, नीलेश अजमेरा, हैप्पी उर्फ जितेंद्र धवन, महावीर जैन, निकुल कपासी को हाईकोर्ट ने 1 मई को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के सख्ती से आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि यदि वे नहीं आए तो जमानत निरस्त समझिए। बुधवार को सुनवाई में पीड़ित बोले कि हम हर सुनवाई में हाजिर हो रहे हैं, लेकिन भू माफियाओं के मन में क्या है, सेटलमेंट करना चाहते हैं या नहीं, यह उनसे तो बुलाकर पूछा जाए।

भगोड़े नीलेश अजमेरा के वकील ने कहा कि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है, वह नहीं आ सकते। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि 1 मई को कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तो जमानत निरस्त समझिए। कोर्ट ने वर्चुअल सिस्टम से पेश होने की अर्जी भी ठुकरा दी। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि हम आश्वस्त होना चाहते हैं कि वह क्या कर रहे हैं और क्या वाकई इसके लिए गंभीर हैं। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हो रही है।

आरोपी के वकील ने कोर्ट को बताया कि नीलेश ब्रिटिश नागरिक है। पुलिस इंदौर के पते पर नोटिस भेजेगी, तो वह कैसे आएगा। उसका कहीं नाम नहीं है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि फिर नीलेश कहां है? तो आरोपी के वकील ने कहा कि मैं इस बारे में नहीं जानता हूं कि वह कहां पर है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि आपको कोर्ट में आने से पहले जानकारी रखना चाहिए।

कोर्ट ने उसके वर्चुअल पेश करने की अपील भी ठुकरा दी। हाई कोर्ट ने कहा कि पहले उन्हें यहां पेश कराओ, इसके बाद ही आपको सुना जाएगा। चंपू और बाकी आरोपी कहां हैं? भारत में या कहीं और? चिराग शाह, महावीर जैन, निकुल कपासी, हैप्पी उर्फ जितेंद्र धवन यह सब कहां हैं। शासन की और से अधिवक्ता विशाल सनोठिया, जबकि आरोपी नीलेश की ओर से सीनियर एडवोकेट विनय सराफ, पीड़ितों की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव ने पैरवी की।