High Court’s Instructions : छतरपुर के ARO को 24 घंटे में हटाएं

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High Court's Order

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High Court’s Instructions : छतरपुर के ARO को 24 घंटे में हटाएं

Jabalpur : छतरपुर जिले के असिस्टेंट रिटर्निंग अधिकारी (ARO) पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कार्रवाई करते हुए उन्हें 24 घंटे में हटाने के आदेश दिए। जिला पंचायत के एक उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने छतरपुर के असिस्टेंट रिटर्निंग अधिकारी डीपी द्विवेदी को पद से हटाने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को ये आदेश भी दिया है कि याचिकाकर्ता उम्मीदवार की शिकायत का दो दिन में निराकरण किया जाए।


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हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने आज इस अहम मामले में सुनवाई करते हुए छतरपुर के असिस्टेंट रिटर्निंग अधिकारी डी.पी द्विवेदी को दोषी मानकर उन्हें पद से हटाने के आदेश दिए। ये प्रकरण जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार का नामांकन जानबूझकर रद्द करने को लेकर है।

छतरपुर के विजय प्रताप सिंह ने जिला पंचायत के सदस्य क्रमांक 7 के लिए अपना नामांकन भरा था, उसे असिस्टेंट रिटर्निंग अधिकारी ने ठीक बताया था। स्क्रूटनी के बाद उम्मीदवार को बिना सूचना दिए उनका नामांकन जानबूझकर रद्द कर दिया गया। इसके खिलाफ जब उम्मीदवार विजय प्रताप सिंह की शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली।


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