होम बार लाइसेंस अब 2 सप्ताह में, पर्यटन बार लाइसेंस 4 सप्ताह में

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होम बार लाइसेंस अब 2 सप्ताह में, पर्यटन बार लाइसेंस 4 सप्ताह में

भोपाल: मध्यप्रदेश में होम बार लाइसेंस लेने के इच्छुक आवेदकों के लिए अच्छी खबर है आवेदन करने के दो सप्ताह के भीतर यह लाइसेंस मिल जाएगा। इसी तरह पर्यटन बार लाइसेंस अब चार सप्ताह में मिल जाएगा। इन लाइसेंसों को प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने समय सीमा तय कर दी है

लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली नवीन सेवाओं के लिए समय सीमा तय की है। निश्चित समय सीमा के भीतर ये लाइसेंस अब प्रदाय किए जाएंगे। तय समय सीमा में काम नहीं होने पर प्रथम अपील और द्वितीय अपील के लिए अधिकारी भी तय कर दिए है। समय सीमा में काम नहीं होने पर इनके पास अपील की जाएगी।

मध्यप्रदेश में पर्यटन बार लाइसेंस एफएलटू एए का आवेदन कलेक्टर के पास करने पर चार सप्ताह में पात्रता पूरी करने की स्थिति में संपूर्ण पूर्ति के बाद लाइसेंस प्रदान कर दिया जाएगा। समय सीमा में लाइसेंस जारी नहीं होने पर आबकारी आयुक्त के पास प्रथम अपील की जा सकेगी जिसका निराकरण चार सप्ताह में होगा। ऐसा नहीं होने पर प्रमुख सचिव वाणिज्य कर के पास अपील की जा सकेगी।

होम बार लाइसेंस एफएलएचबी के आवेदन पर कलेक्टर दो सप्ताह में लाइसेंस जारी करेंगे। मध्यप्रदेश में निर्मित होने वाली वाईन की रिटेल दुकान का लाइसेंस आरडब्ल्यूएस एक पात्रता पूरी करने पर चार सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। सुपर मार्केट में रिटेल वाइन दुकान लायसेंस और स्टेट एक्साईज लेबल रजिस्ट्रेशन भी आवेदन प्राप्त होंने के चार सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट परमिट आॅफ स्प्रिट एंड इंडियन मेड फॉरेन लिकर आईएमएफएल आवेदन प्राप्त होंने के दो सप्ताह के भी जारी कर दिया जाएगा। समय पर लाइसेंस जारी नहीं होंने पर प्रमुख सचिव वाणिज्य कर के पास अपील की जा सकेगी जिसका निपटारा दो सप्ताह में हो जाएगा।