
Hooters on Vehicles of Ineligible Persons : अपात्रों के वाहनों से हूटर और सायरन हटाने के हाईकोर्ट ने निर्देश दिए!
Indore : शहर में कई ऐसे चार पहिया वाहन हैं, जिनमें हूटर, सायरन लगा है। इसमें कई अपात्र लोग भी शामिल हैं। अपात्र लोग वाहनों से इन उपकरणों को शीघ्र हटाएं। यह आदेश जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिए।
कोर्ट ने इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव (गृह विभाग), डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और डिप्टी आरटीओ को दिए हैं। सात दिन में नोटिस धारियों से जवाब मांगा गया है। यह जनहित याचिका पूर्व पार्षद महेश गर्ग ने पिछले हफ्ते लगाई है जिसमें गुरुवार को सुनवाई हुई।
इसमें गर्ग की ओर से सीनियर एडवोकेट मनीष यादव और अदिति मनीष यादव ने तर्क रखे कि राज्य सरकार ने इसी वर्ष मार्च में सर्कुलर जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक और आरटीओ को आदेशित किया था कि जो भी निजी और अपात्र वाहन हूटर, सायरन, फ्लैश लाइट लगा रहे हैं और गलत तरह से नंबर प्लेट लगा रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। इसके बावजूद पुलिस-प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।
दबाव बनाने की कोशिश
एडवोकेट यादव ने बहस के दौरान ऐसे कई वाहनों के फोटो भी दिखाए, जिनमें अपात्र और निजी वाहनों पर हूटर सायरन लगाकर ट्रैफिक बाधित किया जाता है। नो पार्किंग में वाहन लगाकर दबाव बनाया जाता है। इन तर्कों से सहमत होकर न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति विनोद कुमार द्विवेदी ने तत्काल प्रभाव से आदेश पारित करते हुए 7 दिन में सभी निजी और अपात्र वाहनों से हूटर, सायरन, फ्लैश लाइट हटाने और नंबर प्लेट सही करने का आदेश दिया।
ट्रैफिक पुलिस कर चुकी कार्रवाई
हूटर, सायरन लगे वाहनों की धरपकड़ लगातार ट्रेफिक पुलिस कर रही है। पूर्व में ऐसे वाहनों पर कार्रवाई कर तीन हजार रुपए वसूले गए थे, इसके बावजूद अपात्र लोग प्रभाव जमाने के लिए उपकरण लगाकर घूमते हैं।





