भोपाल-इंदौर में बिना पर्यावरणीय अनुमति शुरु हो गए हाउसिंग प्रोजेक्ट, 10 पर कार्यवाही

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भोपाल-इंदौर में बिना पर्यावरणीय अनुमति शुरु हो गए हाउसिंग प्रोजेक्ट, 10 पर कार्यवाही

भोपाल: प्रदेश के इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में बिल्डर्स बिना पर्यावरणीय अनुमति के प्रोजेक्ट शुरु कर रहे है। ऐसे एक दर्जन बड़े प्रोजेक्ट संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस थमाए है।

विधायक पांचीलाल मेड़ा के सवाल के लिखित जवाब में पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि भोपाल और इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना प्रोजेक्ट बनाने वाले संचालकों के विरुद्ध एक अप्रैल 2021 से 16 फरवरी 2023 के बीच कार्यवाही की गई है। इसमें इंदौर नगर निगम क्षेत्र में लाइफकेयर लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पीरकराड़ियाग्राम सांवेर इंदौर के संचालक वैभव राय और अतुल श्रीराव जनरल मैनेजर आॅपरेशन के विरुदध सीजेएम न्यायालय इंदौर में सितंबर 2022 में बिना पर्यावरणीय स्वीकृकति के निर्माण कार्य करने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है।

भोपाल नगर निगम सीमा के अंतर्गत गिरजा कॉलोनाईजर एंड डेवलपर्स के बरखेड़ा पठानी , विद्या सागर इंस्टीटयूट आॅफ मैनेजमेंट के पास अवधपुरी में एनजीटी के प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति न होंने के कारण मेसर्स गिरजा कॉलोनाईजर एंड डेवलपर्स भोपाल पर 6.153 करोड़ रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। प्रोजेक्ट संचालक आदर्श मल्होत्रा के खिलाफ कार्यवाही की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम राहुल नगर कोटरा सुल्तानाबाद में बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के निर्माण कार्य करने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत न्यायालय में 27 अक्टूबर 2022 को वाद प्रस्तुत किया गया है। इस मामले में नगर निगम भोपाल के मुख्य अभियंता एआर पवार पर कार्यवाही की गई है।

इंदौर में बोर्ड से अनुमति किए बिना निर्माण करने वाले चार प्रोजेक्ट संचालकों के खिलाफ कार्यवाही की गर्ठ है। लाईफकेयर लॉजिस्टिक पीरकराड़िया, सांवेर इंदौर के संचालक वैभव राय और जनरल मैनेजर अतुल श्रीराव के खिलाफ 29 सितंबर 2022 को सीजेएम न्यायालय इंदौर में प्रकरण दायर किया गया है। एनआरके लक्स स्कीम नंबर 13 स्टॉर चौराहे के पास इंदौर के संचालक दीपक कालरा को फरवरी 2023 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साहिल ग्रांड स्टार चौराहे के पास इंदौर के संचालक नरेन्द्र कंधारी को फरवरी 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है । अमानत इन्फ्राटेक बिचौली मर्दाना इंदौर के संचालक अनिल शर्मा को फरवरी 2023 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

भोपाल नगर निगम क्षेत्र में सेज सनसिटी फेज दो के अग्रवाल कॉलोनाईजर्स के संजीव अग्रवाल को जल वायु अधिनियमों के तहत बिना सम्मति प्राप्त किए भवन निर्माण , कॉलोनी परियोजना निर्माण के कारण 20 जनवरी 2023 को नोटिस जारी किया गया है। अमलतास इंडिया कटारा हिल्स के अब्दुल हसन को बिना अनुमति निर्माण पर पिछले महीने नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह शिव डेवलपर्स हुजूर भोपाल के दर्वेश पाटीदार , मेसर्स ग्लोबल हाउसिंग होशंगाबाद रोड के उज्जवल सिंह भटीजा, लीला डेवपलर्स के जगमोहन पाटीदार और मेसर्स माय सिटी माय रियल्टी के सौरभ गर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है।