
IAS Amrapali Kata: हाई कोर्ट ने तेलंगाना कैडर आवंटित करने के कैट के निर्देशों पर लगाई रोक
रुचि बागड़देव की रिपोर्ट
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के पक्ष में फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में 2010 बैच की IAS अधिकारी आम्रपाली काटा को तेलंगाना आवंटित करने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के निर्देशों पर रोक लगा दी है।
आम्रपाली वर्तमान में आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग की प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अदालत ने उन्हें छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
पिछले वर्ष अक्टूबर में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आम्रपाली को आंध्र प्रदेश को आवंटित किया था।
DoPT के निर्देशों का पालन करने के बजाय, आम्रपाली ने डीओपीटी के आदेशों को चुनौती देते हुए कैट का दरवाजा खटखटाया और राहत पाने में सफल रही, क्योंकि कैट ने उसे एक अन्य IAS अधिकारी हरिकिरण (IAS: 2009: TG) के साथ “स्वैपिंग” व्यवस्था के तहत तेलंगाना कैडर आवंटित किया।
हालांकि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने उच्च न्यायालय में यह कहते हुए याचिका दायर की कि अदला-बदली की प्रक्रिया आम्रपाली पर लागू नहीं होती क्योंकि हरिकिरन आरक्षित वर्ग से आती हैं, इसलिए यह स्वीकार्य नहीं है।
कैट के आदेश के खिलाफ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की अपील पर सुनवाई करते हुए, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित कर उन्हें तेलंगाना में आवंटित करने के कैट के फैसले को निलंबित कर दिया।
मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।





