
IAS Durga Shakti Nagpal: दिल्ली बंगले में अवैध कब्जे के आरोप में IARI की कार्रवाई, लगाया ₹1.63 करोड़ का जुर्माना, नागपाल ने जुर्माने को “अवास्तविक” और “काल्पनिक” बताया
New Delhi: दिल्ली के पुसा परिसर में सरकारी बंगले में अवैध रूप से रहने के आरोप में प्रसिद्ध IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) ने ₹1.63 करोड़ का जुर्माना लगाया है। नागपाल को मार्च 2015 में केंद्रीय कृषि मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी (OSD) के रूप में B-17 बंगला आवंटित किया गया था। ड्यूटी अवधि मई 2019 में समाप्त होने के बाद भी बंगले में रुकने को लेकर IARI ने फरवरी 2025 में कार्रवाई करते हुए बंगला खाली कराया। अधिकारी ने अपने माता-पिता की स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए विस्तार की अनुमति ली थी और समय पर किराया भी जमा किया था। हालांकि, अतिरिक्त जुर्माने पर विवाद है। यह मामला सरकारी आवास के नियमों के पालन और अधिकारी के व्यक्तिगत कारणों के बीच संतुलन को लेकर चर्चा का विषय बन गया है।
IARI ने Type VI-A आवास के लिए निर्धारित नियमों के तहत जुर्माने की राशि तय की, जिसमें बिना अनुमति के सरकारी बंगले में रहने पर मासिक ₹92,000 से ₹4.6 लाख तक का जुर्माना लगाया जाता है। कुल जुर्माना ₹1.63 करोड़ का है।
नागपाल ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने मंत्रालय से विस्तार की अनुमति ली थी और संबंधित किराया समय पर भरा गया था। उन्होंने जुर्माने को “अवास्तविक” और “काल्पनिक” बताया और इसकी माफी की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 जून 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्रालय को इस मामले में पत्र भी भेजा है।
सूत्रों के अनुसार, नागपाल का मामला सरकारी नियमों के पालन, अधिकारियों की जिम्मेदारी और व्यक्तिगत परिस्थितियों के बीच संतुलन की चुनौती को दर्शाता है। प्रशासन ने बंगला खाली कराकर नियमों का पालन सुनिश्चित किया। वहीं, नागपाल और संबंधित विभाग के बीच इस मामले का समाधान तलाशने के प्रयास जारी हैं।
विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मामला सरकारी आवास के नियमन और अधिकारियों की संवेदनशील परिस्थितियों के मध्य संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को उजागर करता है। निर्णय प्रक्रिया और जुर्माने की गणना नियमों के अनुसार की गई है, लेकिन व्यक्तिगत परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए संवाद और समझौता आवश्यक प्रतीत होता है।





