IAS Officer Suspended: जमीन के पट्टे आवंटन में अनियमितता सामने आने पर CM की बड़ी कार्यवाही

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IAS Officer Suspended: जमीन के पट्टे आवंटन में अनियमितत सामने आने पर CM की बड़ी कार्यवाही

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईएएस अधिकारी देवी शरण उपाध्याय के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी है. सीएम योगी ने आईएएस अधिकारी देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया है.

भ्रष्टाचार के मामले को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश पर 2012 बैच के आईएएस अधिकारी देवी शरण उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया है, लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाने और तमाम स्तर पर जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का निस्तारण नहीं होने, अफसरों की मनमानी की बात सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार लापरवाही और अनियमितता करने वाले अफसर के खिलाफ कार्यवाही करने का सिलसिला जारी है. इसी क्रम में आईएएस अधिकारी देवी शरण उपाध्याय को अलीगढ़ में पूर्व में उनकी तैनाती के दौरान जमीन के पट्टे आवंटन में अनियमितत सामने आने पर कार्यवाही की गई है.

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देवीशरण उपाध्याय चार जुलाई 2022 में प्रयागराज में सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद के पद पर तैनात किए गए थे. उन पर अलीगढ़ में 35 भूखंडों के पट्टों को मनमाने तरीके से बहाल कर दिया.

देवाशरण की अलीगढ़ के मंडलायुक्त ने उच्च स्तर पर शिकायत की थी. नियुक्ति विभाग ने उन्हें 13 जुलाई को ही पद से हटाते हुए प्रतीक्षारत कर दिया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें निलंबित कर दिया था. इस मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बना दी गई है.

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पिछले दिनों हुई जांच के बाद राजस्व परिषद में सदस्य न्यायिक के पद पर तैनात रहे 2012 बैच के आईएएस अधिकारी देवी शरण उपाध्याय को वहां से हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया गया था, जिसके बाद जांच पूरी होने और जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी गई. उसके बाद सीएम योगी के निर्देश के बाद नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने देवी शरण उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्यवाही की.

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वर्ष 2022 में राजस्व परिषद के सदस्य के पद पर देवीशरण उपाध्याय को तैनाती दी गई थी उन पर अलीगढ़ में 35 भूखंड के पट्टों को मनमानी तरीके से बहाल करने की आरोप लगे थे. अलीगढ़ जिला प्रशासन ने जमीनों के पट्टों को नियम विरुद्ध दिए जाने पर खारिज करने की संस्कृति की थी. यह मामला राजस्व परिषद में सदस्य न्यायिक के पद पर तैनात रहे देवी शरण उपाध्याय के पास आया था.

जिला प्रशासन की संस्तुति के बाद उन्होंने इन पट्टों को बहाल करने का आदेश पारित कर दिया था. शिकायत होने और अब जांच पूरी होने के बाद यह कार्यवाही की गई है. अलीगढ़ कमिश्नर ने इसकी मुख्यमंत्री कार्यालय से शिकायत की थी जिसके बाद नियुक्ति विभाग ने इसकी जांच कराई और पहले उन्हें प्रतीक्षारत किया गया और बाद में उन्हें निलंबित करने की कार्यवाही की गई है. निलंबन अवधि में आईएएस देवी शरण उपाध्याय राजस्व परिषद में संबद्ध रहेंगे. साथ ही उच्च स्तरीय जांच भी चलती रहेगी.

आईएएस अधिकारी के निलंबन को लेकर भी नियम है. IAS ऑफिसर जिस सरकार के लिए काम करते हैं उसे सस्पेंड करने का अधिकार होता है. अगर वो केंद्र सरकार के लिए करते हैं तो सेंटर और राज्य सरकार के लिए काम करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के पास इसका अधिकार होता है.

अगर राज्य सरकार आईएएस जैसे किसी ऑल इंडिया सर्विस अधिकारी को सस्पेंड करती है तो उन्हें 48 घंटे के अंदर कैडर कंट्रोल अथॉरिटी को लेटर भेजकर इसकी जानकारी देनी होती है. यह कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है.सस्पेंशन के अगले 15 दिनों के अंदर सरकार को विस्तृत रिपोर्ट कैडर कंट्रोल अथॉरिटी को भेजनी होगी.

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