IAS Ranu Sahu: 540 करोड़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने IAS अधिकारी रानू साहू को दी जमानत, फिर भी रहेंगी जेल में ही!

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IAS Ranu Sahu

IAS Ranu Sahu: 540 करोड़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने IAS अधिकारी रानू साहू को दी जमानत, फिर भी रहेंगी जेल में ही!

विनोद काशिव की रिपोर्ट

Raipur: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू, कारोबारी सुनील अग्रवाल और दीपेश टांक को जमानत दे दी है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित IAS रानू साहू को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने तीनों को परमानेंट जमानत दे दी है. बता दें कि जमानत के बाद भी रानू साहू जेल में ही रहेंगी. क्योंकि EOW मामले में रानू साहू को जमानत नहीं मिली है.

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बता दें कि 540 करोड़ रुपए के कोल लेवी वसूली मामले में ईडी ने 21 जुलाई 2023 को रानू साहू के देवेंद्र नगर स्थित सरकारी घर पर छापा भी मारा। इससे पहले रायगढ़ कलेक्टर रहने के दौरान भी उनके ठिकानों पर छापा मारा गया था।22 जुलाई को रानू साहू को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। 540 करोड़ रुपये के कोल घोटाले में आइएएस रानू साहू के अलावा सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई, एसएस नाग, सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया था।

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विशेष न्यायालय और हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद इसी साल 7 जुलाई को रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की थी। पर इससे पहले ईडी ने IAS रानू साहू, समीर विश्नोई और पूर्व मुख्यमंत्री की उपसचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ ईओडब्लयू ने भी तीनों पर आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जिसके चलते रानू साहू को जेल से बाहर नहीं आ पाई। रानू साहू के अलावा कारोबारी दीपेश टांक और सुनील अग्रवाल को भी नियमित जमानत मिली है। पर रानू साहू ईओडब्ल्यू के मामले के चलते नियमित जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी।