

PWD की अनुमति बिना की सड़क की खुदाई तो दोगुना राशि की होगी वसूली, दंडात्मक कार्यवाही भी
भोपाल. मध्यप्रदेश में लोक निर्माण विभाग की सड़कों की बिना विभाग से अनुमति लिए खुदाई करना अब बिजली, टेलीफोन, पेयजल और सीवरेज लाइन डालने वालों को भारी पड़ेगा। लोक निर्माण विभाग इन खुदी हुई सड़कों को सुधारने के लिए दोगुना राशि की वसूली ऐसे खुदाई करने वालों से करेगा और इसके साथ ही शासकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर आईपीसी की धारा427 के तहत दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।
लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने विभाग के सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री और सभी कलेक्टरों को विभाग द्वारा निर्मित सड़कों को शासकीय विभाग अथवा निजी संस्थानों को रोड कटिंग, मार्ग के समानांतर आरओडब्ल्यू के अंतिम छोर पर खुदाई की अनुमति दिए जाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए है।लोक निर्माण विभाग की सड़कों में केबल, पाईपलाईन, सीवर लाइन और टेलीफोन लाईन डालने के लिए रोड कटिंग करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए शासकीय विभाग अथवा निजी व्यक्ति या संस्था को कटिंग के लिए अनुमति दी जाती है।
एसीएस ने कहा है कि ऐसे स्थानों पर 1 मीटर चौड़ाई और 1.2 मीटर गहराई तक या 1.2 मीटर से अधिक गहराई में खुदाई की जाती है तो संपूर्ण गहराई में सीआरएम परत दर परत निर्धारित मापदंड के अनुसार करते हुए कॉम्पेक्शन किया जाना जरुरी होगा। रोड कटिंग, मार्ग के समानांतर आरओडब्ल्यू के अंतिम छोर पर खुदाई करने के लिए संबंधित मंडल के अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग से अनुमति लेना जरुरी होगा।
रोड खुदाई के लिए अनुमति संबंधित मंडल के अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग को डिटेल ड्राइंग एवं साइट प्लान के साथ संबंधित कार्यपालन यंत्री के माध्यम से आवेदन देना होगा। रोड कटिंग, मार्ग के समानांतर आरओडब्ल्यू के अंतिम छोर पर खुदाई के लिए अनुमति हेतु संबंधित कार्यपालन यंत्री प्राक्कलन के अनुसार राशि का साढ़े बारह प्रतिशत सुपरविजन चार्ज बैंक खाते में संबंधित कार्यपालन यंत्री के नाम पर डिमांड ड्रॉफ्ट के रुप में एवं प्राक्कलन की राशि के बराबर एफडीआर परफारमेंस गारंटी के रुप में जमा करना होगा। बीटी एवं सीसी रोड कटिंग से होंने वाली क्षति के अनुसार सुधार कार्य हेतु खर्च की गणना के लिए रनिंग मीटर लंबाई एवं कटिंग की गहराई के आधार पर दरें भी नये सिरे तय कर दी गई है। अलग-अलग आकार के पाइप और खुदाई की गहराई के लिए खोदने वाली एजेंसी को प्रति मीटर खुदाई पर 32 हजार से तीन लाख रुपए तक राशि देना होगा। इसमें पांच सौ मीटर डाया के पाइप से लेकर ढाई हजार एमएम के पाइप को बिछाने के लिए खुदाई की ए, बी और सी श्रेणी में अलग-अलग दर तय की गई है।
खोदी गई सड़क की मरम्मत संतोषजनक रुप से पूरी किए जाने पर कार्यपालन यंत्री की अनुशंसा पर जमा राशि का 75 प्रतिशत और एक साल बार शेष 25 प्रतिशत राशि वापस की जाएगी। निर्धारित मापदंड के अनुसार सुधार नहीं हुआ तो परफारमेंस गारंटी को राजसात कर संबंधित कार्यपालन यंत्री मापदंड के अनुसार काम करवाएंगे।
बिना अनुमति रोड कटिंग करने पर क्षति एवं सुधार हेतु आवश्यक राशि का दो गुना राशि वसूली की जाएगी। शासकीय सम्पत्ति के नुकसान पर आईपीसी के तहत दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।
आवेदक को भारत सरकार के मोबाइल एप काल बिफोर यू डिग पर पंजीयन कराते हुए जिस स्थान पर काम करना है उसकी खुदाई के पूर्व सीबड एप के माध्यम से सूचना देना होगा ताकि सम्पत्ति स्वामी की सम्पत्ति को खुदाई के दौरान नुकसान से बचाया जा सकेगा।