Indore – IMC Warning : यदि घर में दुकान चलाई तो 5 गुना पेनल्टी वसूली

बकाया संपत्ति कर जमा नहीं करने वालों पर जब्ती और कुर्की की कार्यवाही

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Municipal Commissione

Indore : नगर निगम आयुक्त (Municipal Commissioner) ने चेतावनी दी है कि आवासीय निवास में व्यावसायिक गतिविधि चलाने वालों से 5 गुना संपत्ति कर (Property Tax) वसूला जाए। कम गृहकर जमा करने वालों, Tax जमा ही न करने वालों, खाली प्लॉटों का Tax जमा न करने वालों से भी पेनल्टी (Penalty) के साथ Tax जमा कराया जाए। बार-बार नोटिस के बाद भी बकाया संपत्ति कर (Property Tax) जमा नहीं करने वालों की संपत्ति जब्ती और कुर्की (Confiscation and Attachment) की जाए।

राजस्व विभाग की बैठक में निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने समीक्षा के दौरान कहा कि जीआई सर्वे में जो संपत्तियां आवासीय (Residential) दर्ज होकर मौके पर व्यावसायिक पाई गई और जिन संपत्ति धारकों का मौके पर अधिक क्षेत्रफल मिला और कम संपत्ति कर (Property Tax) जमा किया जा रहा है उनसे 5 गुना पेनल्टी वसूली जाए।

जिन सम्पति धारकों (Property Holders) ने संपत्ति कर खाता ही नहीं खुलवाया, ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जाए। ऐसे करदाताओं से टैक्स जमा करवाने व Tax के अंतर की राशि का 5 गुना पेनल्टी (5 Times Penalty) लगाने के निर्देश दिए। साथ ही आयुक्त द्वारा खाली प्लॉट जिनका टैक्स जमा नहीं किया गया है ऐसे प्लॉट पर जब्ती और कुर्की (Confiscation and Attachment) के बोर्ड लगाकर वसूली करने के निर्देश दिए। संबंधित सहायक राजस्व अधिकारी ने यदि वसूली कार्यवाही नहीं की, तो अनुशासात्मक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।

Municipal Commissioner ने शहर के ऐसे भवन स्वामी जिन्हें निगम राजस्व विभाग द्वारा बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी बकाया कर जमा नहीं किया जा रहा है, ऐसे बकायादारों के खिलाफ अभियान चलाकर जब्ती या कुर्की की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

आयुक्त ने अपर आयुक्त को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2019 की वसूली के आधार पर इस वर्ष राजस्व वसूली (Revenue Collection) का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। राजस्व वसूली (Revenue Collection) लक्ष्य अनुरूप नहीं होने पर संबंधित सहायक राजस्व अधिकारी व बिल कलेक्टर को अन्यत्र विभाग में स्थानांतरण करने के भी निर्देश दिए। साथ ही जिन्होंने कम वसूली की है, उनके वेतन रोकने की भी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। समस्त सहायक राजस्व अधिकारी व बिल कलेक्टर संबंधित संपत्ति कर धारक (Property Tax Holder) के बकाया संपत्तिकर, जलकर व कचरा प्रबंधन शुल्क एक साथ वसूली कर रसीद काटे।