Bribery Case: IAS विजय सिंह दहिया की अग्रिम जमानत की मांग खारिज

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 Bribery Case: IAS विजय सिंह दहिया की अग्रिम जमानत की मांग खारिज

रिश्वत मामले में IAS विजय सिंह दहिया की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया है। निगम में बिल पास कराने की एवज में रिश्वत मामले में उनका नाम सामने आया था।हरियाणा कौशल विकास मिशन रिश्वतकांड में हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने खुलासा किया था कि आईएएस अधिकारी विजय दहिया ने 75 लाख रुपये के बिल पास करने के लिए 13 लाख रुपये की रिश्वत ली है। रिश्वत का यह पैसा एचएसडीएम के चीफ स्किल ऑफिसर के मार्फत ली है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के आईएएस अधिकारी विजय दहिया की अग्रिम जमानत की मांग को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। दहिया पर आरोप है कि उन्होंने बिल क्लियर करने की एवज में रिश्वत ली है। इससे पहले पंचकूला जिला अदालत उनकी याचिका को खारिज कर चुकी है।दहिया हरियाणा कौशल विकास मिशन रिश्वत मामले में आरोपी हैं।

हरियाणा रोजगार कौशल निगम में बिल पास करवाने की एवज में रिश्वत लेने की आरोपी पूनम चोपड़ा को हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में रिश्वत के पांच लाख रुपये पकड़े गए थे। शिकायतकर्ता रिंकू मनचंदा ने ब्यूरो को दी शिकायत में बताया था कि आयुक्त विजय दहिया से व्हाट्सएप पर पूनम चोपड़ा ने उसके सामने बात की थी और इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपनी पेमेंट लेने के लिए एडवांस में दो लाख रुपये दे दिए थे। जिस दिन पूनम चोपड़ा को बकाया तीन लाख रुपये देने आया तो उस दिन भी उसने शिकायतकर्ता के सामने विजय दहिया से बात की।

पूनम चोपड़ा ने उसे बताया कि दो लाख पहले और तीन लाख रुपये अब आ गए हैं। इसके बाद ब्यूरो ने महिला को गिरफ्तार कर लिया था। पूनम चोपड़ा का मोबाइल भी कब्जे में लिया था। इस मामले में विजय दहिया ने अग्रिम जमानत की मांग को लेकर पंचकूला की जिला अदालत में याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। जिला अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद याची ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। अब हाईकोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया।