Indian Forest Officer: शेर का नाम ‘अकबर’ और शेरनी का नाम ‘सीता’ रखने वाले भारतीय वन अधिकारी का निलंबन

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शेर का नाम ‘अकबर’ और शेरनी का नाम ‘सीता’ रखने वाले भारतीय वन अधिकारी का निलंबन 

डॉक्टर तेज प्रकाश व्यास की एक ख़ास रिपोर्ट 

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भारत के त्रिपुरा राज्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव और पारिस्थितिकी पर्यटन) के रूप में कार्यरत प्रबीन लाल अग्रवाल को शनिवार (24 फरवरी) को निलंबित कर दिया गया।

चिड़ियाघर की शेरनी का नाम हिंदू देवी ‘सीता’ और उसके पुरुष साथी का नाम मुगल शासक ‘अकबर’ के नाम पर रखने वाले भारतीय वन अधिकारी भारत के त्रिपुरा राज्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव और पारिस्थितिकी पर्यटन) के रूप में कार्यरत प्रबीन लाल अग्रवाल को लंबे विवाद के बाद शनिवार (24 फरवरी) को निलंबित कर दिया गया।

अग्रवाल भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) के 1994 बैच के अधिकारी हैं और जब उन्होंने दो जानवरों का नाम रखा था , तब वह त्रिपुरा के मुख्य वन्यजीव वार्डन के रूप में कार्यरत थे।

इस जोड़े को 12 फरवरी को त्रिपुरा के सिपाहीजला जूलॉजिकल पार्क से सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया था। जैसे ही मीडिया ने इस प्रकरण को कवर किया, विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी), एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन की बंगाल शाखा, इस मामले को कलकत्ता हाईकोर्ट में ले गई। कोर्ट से मांग की गई कि शेर का नाम बदला जावे क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं के लिए अपमानजनक हैं।

विहिप का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील शुभंकर दत्ता ने कहा, “अदालत ने नामकरण पर अपनी नाराजगी व्यक्त की…” उन्होंने उल्लेख किया कि इस मुद्दे को जल्द ही उच्च न्यायालय की नियमित पीठ के समक्ष लाया जाएगा।

22 फरवरी को, उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि “किसी जानवर का नाम किसी देवता या किसी भी धर्म से संबंधित व्यक्ति के नाम पर नहीं रखा जाना चाहिए।”

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कथित तौर पर अदालत ने कहा, ”आप एक शेरनी और एक शेर का नाम सीता और अकबर के नाम पर रखकर विवाद क्यों खड़ा किया ?” न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने यह भी स्पष्ट किया कि वह दोनों जानवरों के नामों का समर्थन नहीं करते हैं।

अदालत ने यह भी पूछा कि क्या किसी जानवर का नाम देवताओं, पौराणिक नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों या नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा जा सकता है। इसमें पूछा गया कि क्या जानवरों का नाम स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा जा सकता है।

बाद में न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने अधिकारियों को इस मामले को अदालतों में खींचने की आवश्यकता महसूस किए बिना “विवेकपूर्ण निर्णय” लेने और “इस विवाद से बचने” की सलाह दी।

न्यायाधीश ने राज्य और चिड़ियाघर अधिकारियों को शेर और शेरनी का नाम बदलने का भी निर्देश दिया था।

{प्रतीकात्मक अकबर सीता का छायाचित्र}

आलेख लेखक प्रकृति वैज्ञानिकहैं !

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