Indore Collector : प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी
Indore : कलेक्टर मनीष सिंह (Indore Collector Manish Singh) ने कहा है कि रियल एस्टेट शहर की आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार है। सभी प्रॉपर्टी ब्रोकर्स ‘रेरा’ (Real Estate Regulatory Act) के तहत अपना पंजीयन (Registration) करवाएं।
पंजीयन नहीं कराने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गड़बड़ी तथा अवैधानिक कार्य करने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को छोड़ा नहीं जाएगा, उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
प्रॉपर्टी ब्रोकर्स से कहा गया है कि वे डायरी में संपत्तियों का लेन-देन नहीं करें।
रियल एस्टेट के कारोबार में पूर्ण पारदर्शिता और शुचिता तथा इमानदारी होना चाहिए। रियल एस्टेट के कारोबार में प्रॉपर्टी ब्रोकर्स की अहम भूमिका है। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को चाहिए कि वे जनता के हित में काम करें, ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे की जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो।
प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को शासन की मंशा के अनुरूप नियम और कानून के हिसाब से कार्य करने की जरूरत है। सभी प्रॉपर्टी ब्रोकर्स ‘रेरा‘ (Real Estate Regulatory Act) के तहत अपना पंजीयन करवाएं। पंजीयन नहीं कराने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
जिले में नियमानुसार, ईमानदारी पूर्वक, अच्छा और कानून के दायरे में रहकर कार्य करने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को पूरा सहयोग दिया जाएगा। गड़बड़ी तथा अवैधानिक कार्य करने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को छोड़ा नहीं जाएगा, उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स से कहा गया है कि वे डायरी में संपत्तियों का लेन-देन नहीं करें।
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कलेक्टर मनीष सिंह(Indore Collector) क्रेडाई, इंदौर प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन, इंदौर रियलटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
बैठक में उन्होंने संपत्तियों के कारोबार के संबंध में नियम और निर्देशों की जानकारी दी और सभी से अपेक्षा व्यक्त की कि वे इसका पूरा पालन करेंगे।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जनता के हित में रियल एस्टेट के कारोबार में शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी होना बेहद जरूरी है। सभी प्रॉपर्टी ब्रोकर्स ‘रेरा’ (Real Estate Regulatory Act) में अपने पंजीयन जरूर करवाएं। उन्होंने कहा कि ‘रेरा’ में पंजीयन कॉलोनायजर और प्रॉपटी ब्रोकर्स आपसी समन्वय से कार्य करें। गड़बड़ी करने वालों को अपने कारोबार में शामिल नहीं करें। कलेक्टर (Collector) ने कहा कि कोई कॉलोनाइजर भ्रामक विज्ञापन नहीं देवे। विज्ञापन में वास्तविक स्थिति, सुविधाओं और रेरा (Real Estate Regulatory Act) के पंजीयन की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाए।