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Injustice to Pensioners: पेंशनरों को 1 मार्च 2025 से 3 प्रतिशत महंगाई राहत देने के निर्णय अन्यायपूर्ण 

Injustice to Pensioners: पेंशनरों को 1 मार्च 2025 से 3 प्रतिशत महंगाई राहत देने के निर्णय अन्यायपूर्ण 

 

पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी एवं प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने पेंशनरों को केंद्रीय तिथि से 5% महंगाई राहत देने की मांग की

 

 

भोपाल; पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी एवं प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने आज मंत्रीपरिषद में प्रदेश के पेंशनरों को एक मार्च 2025 से 3% महंगाई राहत देने पर कड़ा विरोध जताया है ।

प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 3% एवं जनवरी 2025 से 2% महंगाई दिया गया है इसके विपरीत प्रदेश के पेंशनरों को 1 मार्च 2025 से तीन प्रतिशत महंगाई राहत देने को अन्यायपूर्ण कहा ।

राजनीतिक लाभ के लिए मध्यप्रदेश से पृथक कर छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर पेंशनरों के हितों पर लगातार 24 वर्षों से कुठाराघात किया जा रहा है । मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 अनुसूची 6 में महंगाई राहत देने के लिए दोनों राज्यों को आपस में सहमति लेने का प्रावधान नहीं है इसके साथ ही महालेखाकार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ भी एकीकृत मध्यप्रदेश के पेंशनरी दायित्वों की वसूली कर रहा है, अधिनियम में एकीकृत मध्य प्रदेश के अंतर्गत पेंशनरी दायित्वों का विभाजन कर मध्य प्रदेश राज्य से 73.38 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ राज्य से 26.62 प्रतिशत पेंशनरी दायित्वों की वसूली का अधिकार दोनों राज्यों के महालेखाकार को दिया गया है ।

जोशी और सक्सेना ने बताया कि उतरवर्ती मध्यप्रदेश के पेंशनरों को महंगाई राहत देने के संबंध में किसी प्रकार की वसूली का अधिकार दोनों राज्यों के महालेखाकार को नहीं है और ना ही उनके द्वारा इस मद में कोई वसूली की जा रही है।

प्रदेश के पेंशनरों को तत्काल केंद्रीय तिथि से 5% महंगाई राहत देने की मांग सरकार से की है ।