Interim bail plea dismissed: हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की!

पत्नी को देखने के लिए सुबह 10 से 5 बजे तक समय मिला!

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Interim bail plea dismissed: हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की!

New Delhi : दिल्ली हाई कोर्ट ने आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत वाली याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया जिस पद पर रह चुके हैं, उससे इस बात की आशंका बनी रहती है कि वे गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को अपना आदेश सुनाया।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की अदालत अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला दिया। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने अपनी बीमार पत्नी का एकमात्र देखभालकर्ता होने के आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था। मामले में नियमित जमानत के लिए सिसोदिया की एक याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

इससे पहले कोर्ट ने उन्हें बीमार पत्नी और परिवार वालों से मिलने के लिए कुछ घंटे की जमानत दी थी। इस दौरान उन्हें मीडिया और इंटरनेट से दूर रहने को कहा गया था।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने अपनी बीमार पत्नी का एकमात्र देखभालकर्ता होने के आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था। इस मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार हुए सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिसोदिया की 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत अर्जी पर शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो आज सुनाया गया। कोर्ट ने एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी सीमा के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट भी मांगी थी।

सिसोदिया की पत्नी को दुर्लभ बीमारी

मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया को मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक बड़ी दुर्लभ बीमारी है। सीमा सिसोदिया को पिछले महीने भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। मनीष की पत्नी सीमा पिछले 23 सालों से इस लाइलाज बीमारी से लड़ रही हैं। इस बीमारी से पीड़ित मरीज का शरीर कमजोर हो जाता है और उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। उनकी नियमित रूप से फिजियोथैरेपी की जा रही है। मनीष सिसोदिया ने बीमार पत्नी का हवाला देकर पहले भी जमानत की अर्जी लगाई थी।