Investment and turnover limits in MSME: MSME में निवेश और टर्न ओवर की सीमा ढ़ाई गुना हुई, सूक्ष्म में ढ़ाई, लघु में 25 और मध्यम उद्यम में 125 करोड़ की निवेश सीमा

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Investment and turnover limits in MSME

Investment and turnover limits in MSME: MSME में निवेश और टर्न ओवर की सीमा ढ़ाई गुना हुई, सूक्ष्म में ढ़ाई, लघु में 25 और मध्यम उद्यम में 125 करोड़ की निवेश सीमा

MSME मंत्री काश्यप ने कहा – अब बेहतर वित्तीय पहुंच और दक्षता में होगी बढ़ोतरी

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा अनुरूप अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों का निवेश और टर्न ओवर (कारोबार) का दायरा बढ़ाकर ढ़ाई गुना कर दिया गया है।

राज्य शासन ने एक अप्रैल 2025 से नए नियम प्रभावी कर दिए हैं। MSME मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कहा है कि इस नए बदलाव से मध्यप्रदेश में नवीन उद्योग धंधों का विकास होगा और सू्क्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की दक्षता में वृद्धि, तकनीकी उन्नयन और बेहतर वित्तीय पहुंच हो सकेगी।

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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना अनुसार 1 अप्रैल 2025 से सूक्ष्म उद्यम के निवेश की सीमा एक करोड़ से बढ़ा कर 2 करोड़ 50 लाख और कारोबार की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रूपये की गई है। पूर्व में निवेश की सीमा एक करोड़ तथा टर्न ओवर (कारोबार) की सीमा 5 करोड़ रूपये थी। इसी तरह लघु उद्यम श्रेणी में निवेश की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ और करोबार की सीमा को 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया है। मध्यम उद्यमों में निवेश की सीमा अब 125 करोड़ होगी तथा टर्न ओवर 500 करोड़ का होगा। पहले यह सीमा निवेश के लिये 50 और कारोबार के लिये 250 करोड़ नियत थी।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने भी 21 मार्च 2025 को तत्संबंध में अधिसूचना जारी की है।

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