ITR Missed : अभी भी मौका है IT रिटर्न फाइल करने का, जानिए क्या है रास्ता!

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New Delhi : इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख (31 जुलाई) कल निकल गई! लेकिन, अभी भी भर सकते हैं IT Return फाइल कर सकते हैं! लेकिन, इसके लिए फाइन लगेगा! सभी आयकरदाता अपना ITR फाइन के साथ भी 31 दिसंबर और 31 मार्च तक भी भर सकते हैं। इसके अलावा ITR में कोई सुधार करना है, तो वह भी तभी तक हो पाएगा।
आकलन वर्ष (Assessment Year) 2022-23 के ITR भरने की तारीख से अगर आप चूक गए हैं और सालाना आय ढाई से पांच लाख है, तो एक हजार का फाइन लगेगा और 31 मार्च तक भर सकेंगे। जिनकी सालाना आय 5 लाख से 10 लाख तक है, वे 31 दिसंबर तक 5 हज़ार रुपए फाइन देकर ITR भर सकते हैं। 31 मार्च तक यह फाइन 10 हज़ार रुपए लगेगा।

2.5 लाख से कम आय वालों को छूट
यदि सालाना आय मूल छूट रकम से कम है, तो कोई फाइन नहीं लगेगा। 31 मार्च तक ITR भरा जा सकता है। 60 साल की उम्र से कम हैं, तो फिर टैक्स के पुराने नियम (Old Tax Rule) में ढाई लाख से कम आय पर कोई कर नहीं देना होगा। 60 साल से 80 साल की उम्र में 3 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है। जबकि, 80 साल से ज्यादा वालों के लिए 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। ITR में अतिरिक्त आय नहीं बताने पर एक साल में इस पर 50 फीसदी का टैक्स लगेगा। एक साल के बाद और दो साल के पहले बताने पर 100 फीसदी का टैक्स लगेगा।

एक फीसदी महीने का ब्याज
अगर आपकी आय ब्याज और लाभांश से है। इस पर 10 फीसदी का टीडीएस (TDS) कटा है। लेकिन, यदि 20 या 30 फीसदी के टैक्स दायरे में आते हैं तो टैक्स के अंतर की रकम का भुगतान हर महीने एक फीसदी ब्याज के साथ देना होगा। हालांकि, बकाया रकम का भुगतान महीने की पांच तारीख के बाद किया जाता है तो ब्याज पूरा एक महीने का लगेगा। अगर आप रिफंड के लिए 31 दिसंबर की तारीख भी चूक गए हैं तो आयकर आयुक्त के पास एक अपील करनी होगी। सही कारण होगा तो फिर से इसे फाइल करने की मंजूरी मिल सकती है।

अगले साल नुकसान नहीं दिखा सकेंगे
अगर ITR नहीं भरा तो अब आप भविष्य में होने वाली आय के सामने इस नुकसान को नहीं दिखा पाएंगे। इसमें कैपिटल गेन से लेकर कारोबार या पेशे से जो भी फायदा होता है सब शामिल होगा। उदाहरण के तौर पर इस साल आपको किसी तरह से एक लाख का नुकसान है, लेकिन अगले साल अगर आपको इतना फायदा होता है तो उसे आप इस नुकसान के एवज में नहीं दिखा सकते हैं। नियम के तहत किसी भी नुकसान को 8 वित्तीय वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।