
JHABUA कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए ICC गठन अनिवार्य: 15 नवम्बर तक पालन का निर्देश
JHABUA: झाबुआ जिले में कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग ने POSH एक्ट 2013 के पालन को लेकर सख्ती दिखाते हुए सभी सरकारी व गैर-सरकारी संस्थानों में आंतरिक परिवाद समिति (ICC) का गठन 15 नवम्बर 2025 तक अनिवार्य कर दिया है। यह निर्देश राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता में आयोजित एक दिवसीय POSH कार्यशाला के अनुपालन में जारी किए गए हैं।
▪️10 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थान दायरे में
▫️जिले के बैंक, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, उद्योग, होटल, दुकानें, पेट्रोल पंप सहित सभी कार्यालय जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें निर्धारित समयसीमा में अपनी आंतरिक शिकायत समिति बनानी होगी। साथ ही समिति का विवरण SHE BOX पोर्टल पर अनिवार्य तौर पर दर्ज कराने को भी कहा गया है।
▪️डिस्प्ले बोर्ड लगाना भी जरूरी
▫️निर्देशों के अनुसार हर संस्था में समिति गठन का डिस्प्ले बोर्ड प्रमुख स्थान पर लगाया जाए। POSH अधिनियम की धारा 26(1) के तहत यदि कोई नियोजक समिति का गठन नहीं करता है तो उस पर 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
▪️नियमित बैठकें और प्रतिवेदन जमा कराना अनिवार्य
▫️महिला एवं बाल विकास विभाग, झाबुआ ने स्पष्ट किया है कि केवल समिति बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा। संस्थाओं को प्रति त्रैमास समिति की बैठकें आयोजित कर उनका प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ कार्यालय का ईमेल आईडी तथा शाखा प्रभारी का मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराना आवश्यक है, ताकि संबंधित जानकारी SHE BOX पोर्टल पर समय पर अपलोड की जा सके।





