Jhabua News: खेल सामग्री सप्लाय घोटाला: दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

खेल सामग्री घोटाले के आरोपियों ओर राजनीतिक दबाव को लेकर SP ने कही ये बडी बात!

झाबुआ से श्याम त्रिवेदी की रिपोर्ट

झाबुआ। जिलें मे डेढ करोड की खेल सामग्री सप्लाय घोटाले में आरोपी बनाए गए व्यापारी अचल पिता विमल कटकानी ओर सुरेन्द्र पिता रतनलाल कटारिया की अग्रिम जमानत झाबुआ जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। एडिशनल डिस्ट्रीक्ट एंड सेशन जज श्री भरत कुमार व्यास की कोर्ट मे अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी।

माननीय न्यायालय का मानना था कि अगर आरोपियों को अग्रिम जमानत दी जाती है तो समाज पर इसका बुरा असर पडेगा। प्रकरण की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए, समाज पर पडने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए जमानत याचिका खारिज की जाती है। इस तरह दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

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उल्लेखनीय है कि जिले की शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय मे खेल सामग्री खरीदी के लिए डेढ करोड की राशि आवंटित की गई थी। व्यापारियों और राजनेताओं की मिली भगत और राजनीतिक संरक्षण के चलते बिना आदेश के स्कूलों मे घटिया खेल सामग्री पहुंचा दी गई थी। मुख्यमंत्री तक इस मामले की शिकायत पहुंचनें के बाद प्रशासन ने जांच करवाकर कई अधिकारियों को निलंबित किया था, और व्यापारियों की फर्म को ब्लेक लिस्टेड करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। सुरजमल एंड संस के प्रोप्रायटर अचल कटकानी के स्थानीय भाजपा नेताओं से नजदीकियों की चर्चा के कारण सब की नजर अचल कटकानी की जमानत याचिका पर थी! जिसें न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

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श्याम त्रिवेदी

श्याम त्रिवेदी प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए दो दशकों से कार्य कर रहे हैं! इनमें नईदुनिया समाचार पत्र और ईटीवी न्यूज चैनल प्रमुख रूप से शामिल है! समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा के लगातार 15 वर्षो से स्ट्रिंगर होकर मध्यप्रदेश शासन के जिला स्तरीय अधिमान्य पत्रकार है! राजनीति और प्रशासनिक विषय पर गहरी पकड रखते हैं! मीडियावाला के झाबुआ-आलीराजुपर के ब्यूरों चीफ है!