Karnataka Hijab Row: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, सरकार को नोटिस

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 हिजाब विवाद से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 5 सितंबर को करेगा.

जानें सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हिजाब विवाद केस में क्या हुआ-

  1. कर्नाटक के हिजाब विवाद मामले की सुनवाई टालने को लेकर दाखिल एक याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है.
  2. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि जब मामला सुनवाई के लिए लगता है तो आप सुनवाई टालने की मांग कर देते हैं. यह सही तरीका नहीं है.
  3. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सभी याचिकाओं को अगले सोमवार तक सुनवाई के लिए टाल दिया.
  4. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिसमें उसने शैक्षिक संस्थानों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी थी.
  5. कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब पहनना जरूरी धार्मिक प्रथा के हिस्से में नहीं आता है, जो कि संविधान के आर्टिकल 25 के तहत संरक्षित है.
  6. सुनवाई टालने के आग्रह पर जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा, ‘इसे हम मंजूर नहीं कर सकते. आप तत्काल सुनवाई चाहते थे. जब मामला सुनवाई के लिए सुचीबद्ध हो गया तो अब आप स्थगन चाहते हैं. हम इसकी मंजूरी नहीं देंगे.
  7. याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि याचिका लगाने वाले लोगों के वकील पूरे देश से आ रहे हैं. यहां तक कि कर्नाटक से भी. इस पर जस्टिस ने कहा कि कर्नाटक सिर्फ ढाई घंटे की दूरी पर है.
  8. हाईकोर्ट ने उडुपी के गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था.